प्रयागराज: नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक पेंशन न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त कानपुर नगर से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि किस वजह से पेंशन नहीं दी जा रही है. मिथिलेश सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है.
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची के पति 2014 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के से पद से सेवानिवृत्त हुए. विभाग की ओर से नो ड्यूज का प्रमाणपत्र भी दिया गया. दो जून 2019 को उनका निधन हो गया. याची ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया है.
नगर निगम के अधिवक्ता का कहना था कि याची की ओर से कुछ कागजात नहीं दिए गए हैं, इसलिए पारिवारिक पेंशन नहीं बन सकी है. कोर्ट का कहना था कि वह यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि जब नो ड्यूज प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है तो पारिवारिक पेंशन कैसे रोकी जा सकती है. इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नगर आयुक्त को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका पर 15 मार्च को अगली सुनवाई होगी.