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एसएसपी नोएडा ने दो माह में आदेश का पालन नहीं किया तो होगी अवमानना की कार्रवाई: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याची द्वारा एसएसपी पर जान-बूझकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया. इस पर कोर्ट ने एसएसपी नोएडा को कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Dec 19, 2019, 3:15 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी नोएडा को निर्देश दिया है कि वह दो माह में इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत के मामले में पारित कोर्ट के आदेश का पालन करें. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्रवाई करेगी. यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने नोएडा में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत की अवमानना याचिका पर दिया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसएसपी नोएडा हाईकोर्ट द्वारा 24 अक्टूबर को पारित आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. याचिका के अनुसार याची को निलम्बित कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने उसकी याचिका यह कहकर निस्तारित कर दिया था कि चूंकि निलम्बन आदेश अधिकारी ने वापस ले लिया है. इस कारण याचिका को कुछ निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है.

इसे भी पढ़ें- बिजनौर सीजेएम कोर्ट में फायरिंग के बाद हाईकोर्ट सख्त, अदालतों की सुरक्षा की मांगी जानकारी

याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विभागीय जांच के दौरान याची की नोएडा में ही पोस्टिंग जारी रखने को लेकर अधिकारी निर्णय लें. आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने याची की नोएडा में पोस्टिंग को लेकर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि उल्टे उसका गोरखपुर जोन में तबादला कर दिया गया है.

हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर एसएसपी नोएडा को दो माह का समय हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का दिया है. इस अवमानना याचिका में एडीजी पीयूष आनंद के साथ-साथ एसएसपी नोएडा को भी पक्षकार बनाया गया था. एसएसपी पर जान-बूझकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी नोएडा को निर्देश दिया है कि वह दो माह में इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत के मामले में पारित कोर्ट के आदेश का पालन करें. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्रवाई करेगी. यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने नोएडा में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत की अवमानना याचिका पर दिया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसएसपी नोएडा हाईकोर्ट द्वारा 24 अक्टूबर को पारित आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. याचिका के अनुसार याची को निलम्बित कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने उसकी याचिका यह कहकर निस्तारित कर दिया था कि चूंकि निलम्बन आदेश अधिकारी ने वापस ले लिया है. इस कारण याचिका को कुछ निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है.

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विभागीय जांच के दौरान याची की नोएडा में ही पोस्टिंग जारी रखने को लेकर अधिकारी निर्णय लें. आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने याची की नोएडा में पोस्टिंग को लेकर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि उल्टे उसका गोरखपुर जोन में तबादला कर दिया गया है.

हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर एसएसपी नोएडा को दो माह का समय हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का दिया है. इस अवमानना याचिका में एडीजी पीयूष आनंद के साथ-साथ एसएसपी नोएडा को भी पक्षकार बनाया गया था. एसएसपी पर जान-बूझकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है.

एसएसपी नोएडा ने दो माह में   आदेश का पालन नहीं किया तो होगी अवमानना की कार्रवाई: हाईकोर्ट 
प्रयागराज 18 दिसम्बर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस एस पी  नोएडा को निर्देश दिया है कि वह दो माह में इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत के मामले में पारित कोर्ट के आदेश का पालन करें,  वरना उनके खिलाफ अदालत अवमानना की कार्रवाई करेगी ।
यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने नोएडा में तैनात रहे इंस्पेक्टर मनोज कुमार पंत की अवमानना याचिका पर दिया है । इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एस एस पी नोएडा हाईकोर्ट द्वारा 24 अक्तूबर को पारित आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं ।   याचिका के अनुसार याची को निलम्बित कर दिया गया था । हाईकोर्ट ने उसकी याचिका यह कहकर निस्तारित कर दिया था कि चूंकि निलम्बन आदेश अधिकारी ने वापस ले लिया है , इस कारण याचिका को कुछ निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है । 
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विभागीय जांच के दौरान याची की नोएडा में ही पोस्टिंग जारी रखने को लेकर अधिकारी निर्णय ले । आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने याची की नोएडा में पोस्टिंग को लेकर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है । बल्कि उल्टे  उसका  गोरखपुर जोन में तबादला कर दिया गया है । 
हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर एस एस पी नोएडा को दो माह का समय हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का दिया है । इस अवमानना याचिका में एडीजी,  पीयूष आनंद के  साथ साथ एस एस पी नोएडा को भी पक्षकार बनाया गया था । एस एस पी पर जानबूझकर कर कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया है ।
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