ETV Bharat / state

अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने सचिव नगर विकास के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

हाईकोर्ट ने सचिव नगर विकास अनुभाग 1 लखनऊ के खिलाफ अवमानना के मामले में जमानती वारंट जारी किया है. मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : Dec 1, 2022, 10:29 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव नगर विकास अनुभाग 1 लखनऊ के खिलाफ अवमानना के मामले में जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने सीजीएम बस्ती के मार्फत वारंट तामील कराने का निर्देश दिया है. बस्ती के गंगाराम की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया. मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी.

अधिवक्ता आरपी मिश्रा का कहना था नगर विकास विभाग ने नगर पंचायत भानपुर बस्ती का परिसीमन कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसमें याची के गांव का नाम भी अंतिम अधिसूचना में शामिल कर दिया गया. इसके खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अधि सूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी थी. नगर विकास विभाग की ओर से इस आशय का कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि विभाग ने उक्त अधिसूचना वापस ले ली है.

इस आधार पर कोर्ट पर अवमानना याचिका निस्तारित कर दी. मगर बाद में पता चला कि वह अधिसूचना वापस नहीं ली गई है. उसी के आधार पर परसीमन कराने की तैयारी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने सचिव नगर विकास को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 19 सितंबर 2022 को नोटिस की तामील हो जाने के बावजूद सचिव की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ. जिस पर कोर्ट ने सचिव नगर विकास रंजन कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए सीजेएम बस्ती को वारंट का तामील कराने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी.

यह भी पढ़ें: चेक बाउंस मामले में भोजपुरी फिल्म निर्देशक मिथिलेश की गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव नगर विकास अनुभाग 1 लखनऊ के खिलाफ अवमानना के मामले में जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने सीजीएम बस्ती के मार्फत वारंट तामील कराने का निर्देश दिया है. बस्ती के गंगाराम की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया. मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी.

अधिवक्ता आरपी मिश्रा का कहना था नगर विकास विभाग ने नगर पंचायत भानपुर बस्ती का परिसीमन कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी. इसमें याची के गांव का नाम भी अंतिम अधिसूचना में शामिल कर दिया गया. इसके खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अधि सूचना के क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी थी. नगर विकास विभाग की ओर से इस आशय का कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि विभाग ने उक्त अधिसूचना वापस ले ली है.

इस आधार पर कोर्ट पर अवमानना याचिका निस्तारित कर दी. मगर बाद में पता चला कि वह अधिसूचना वापस नहीं ली गई है. उसी के आधार पर परसीमन कराने की तैयारी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने सचिव नगर विकास को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 19 सितंबर 2022 को नोटिस की तामील हो जाने के बावजूद सचिव की ओर से पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ. जिस पर कोर्ट ने सचिव नगर विकास रंजन कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए सीजेएम बस्ती को वारंट का तामील कराने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी.

यह भी पढ़ें: चेक बाउंस मामले में भोजपुरी फिल्म निर्देशक मिथिलेश की गिरफ्तारी पर रोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.