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इंडस टावर कंपनी को पुलिस संरक्षण देने का नोएडा सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश - prayagraj news

इंडस टावर्स लिमिटेड ने गौतम बुद्ध नगर में मोबाइल टावर लगाने के लिए पुलिस संरक्षण की मांग की थी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से इस पर कंपनी को कोई मदद नहीं मिली. इसको लेकर कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और सुरक्षा देने की मांग की. कंपनी की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Nov 19, 2020, 4:54 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर को इंडस टावर्स लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर लगाने के लिए पुलिस संरक्षण देने की अर्जी पर तीन हफ्ते में निर्णय लेने व उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. याची कंपनी का कहना था कि लोगों की भीड़ उन्हें टावर नहीं लगाने दे रही है.

यह आदेश न्यायाधीश अंजनी कुमार मिश्र और न्यायाधीश प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने इंडस टावर्स लिमिटेड की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आशीष मिश्रा व ग्रेटर नोएडा की अधिवक्ता अंजली उपाध्याय ने बहस की.

याची कंपनी का कहना था कि सरकार ने सर्कुलर जारी कर पुलिस-प्रशासन को टावर लगाने में संरक्षण देने का निर्देश जारी किया है और कहा है कि टावरों को नुकसान न पहुंचे. याची ने सिटी मजिस्ट्रेट से पुलिस सुरक्षा की मांग की है, लेकिन कोई मदद नहीं दी जा रही है. इस पर कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट को अर्जी तय कर पुलिस संरक्षण देने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर को इंडस टावर्स लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर लगाने के लिए पुलिस संरक्षण देने की अर्जी पर तीन हफ्ते में निर्णय लेने व उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. याची कंपनी का कहना था कि लोगों की भीड़ उन्हें टावर नहीं लगाने दे रही है.

यह आदेश न्यायाधीश अंजनी कुमार मिश्र और न्यायाधीश प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने इंडस टावर्स लिमिटेड की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आशीष मिश्रा व ग्रेटर नोएडा की अधिवक्ता अंजली उपाध्याय ने बहस की.

याची कंपनी का कहना था कि सरकार ने सर्कुलर जारी कर पुलिस-प्रशासन को टावर लगाने में संरक्षण देने का निर्देश जारी किया है और कहा है कि टावरों को नुकसान न पहुंचे. याची ने सिटी मजिस्ट्रेट से पुलिस सुरक्षा की मांग की है, लेकिन कोई मदद नहीं दी जा रही है. इस पर कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट को अर्जी तय कर पुलिस संरक्षण देने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.

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