प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर को इंडस टावर्स लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में मोबाइल टावर लगाने के लिए पुलिस संरक्षण देने की अर्जी पर तीन हफ्ते में निर्णय लेने व उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है. याची कंपनी का कहना था कि लोगों की भीड़ उन्हें टावर नहीं लगाने दे रही है.
यह आदेश न्यायाधीश अंजनी कुमार मिश्र और न्यायाधीश प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने इंडस टावर्स लिमिटेड की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता आशीष मिश्रा व ग्रेटर नोएडा की अधिवक्ता अंजली उपाध्याय ने बहस की.
याची कंपनी का कहना था कि सरकार ने सर्कुलर जारी कर पुलिस-प्रशासन को टावर लगाने में संरक्षण देने का निर्देश जारी किया है और कहा है कि टावरों को नुकसान न पहुंचे. याची ने सिटी मजिस्ट्रेट से पुलिस सुरक्षा की मांग की है, लेकिन कोई मदद नहीं दी जा रही है. इस पर कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट को अर्जी तय कर पुलिस संरक्षण देने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है.