प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों पर सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने कोली के अधिवक्ता के आग्रह पर दिया है. पंढेर के वकील ने सुनवाई टालने का विरोध किया लेकिन कोली के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी.
मामले के तथ्यों के अनुसार पंढेर की कोठी में केयरटेकर कोली ने दर्जनों लड़कियों को प्रलोभन देकर घर बुलाया और रेप व हत्या के बाद लाश के टुकड़े कर नाले में फेंक दिया. निठारी की कई लड़कियों के लापता होने और नाले से कंकाल मिलने के बाद जांच में प्रकरण का खुलासा हुआ. जांच के बाद सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
ट्रायल के बाद सीबीआई कोर्ट ने नौ मामलों में उन्हें फांसी की सजा सुनाई. कोली को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली फांसी पर अमल होने में देरी के कारण हाईकोर्ट ने सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया. इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील विचाराधीन है. पंढेर की दो मामलों में फांसी व अन्य में आजीवन कारावास व अन्य सजा के खिलाफ अपील विचाराधीन है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों पर सुनवाई के लिए अब पांच जुलाई की तिथि तय की है.
ये भी पढ़ेंः Rinku Singh ने भी पिता के साथ उठाए हैं सिलेंडर, छोड़ दी थी झाडू़-पोछा लगाने की नौकरी