प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ कटौती रोकने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, बीएसए ललितपुर व अन्य विपक्षियों से जानकारी मांगी है.यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कमल कुमार कुशवाहा व दो अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
ललितपुर में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत याचियों का कहना है कि उन पर यूपी रिटायरमेंट बेनिफिट (अमेंडमेंट) रूल्स 2005 एवं यूपी जीपीएफ (अमेंडमेंट) रूल्स 2005 लागू नहीं होते हैं. याचिका में राज्य सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के तहत न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के पहले नियुक्ति के आधार पर कहा गया है कि याची 28 मार्च 2005 को जारी न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं आते है. क्योंकि उनकी नियुक्ति एनपीएस लागू होने के पहले की गई है. भले ही बीटीसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एनपीएस लागू होने के बाद जारी किया गया हो. याचिका में सितंबर 2005 से याचियों की जीपीएफ कटौती रोकने के आदेश को चुनौती दी गई है. याचियों का कहना है कि एनपीएस का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता.
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