प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों के दाखिले व लिस्टिंग व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीफ जस्टिस ने सिस्टम में सुधार के निर्देश दिए हैं. साथ ही उनका कड़ाई से अमल करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट की कम्प्यूटर कमेटी के सुझावों पर मुकदमों की समयबद्ध स्टाम्प रिपोर्टिंग व दाखिले के लिए दिशा निर्देश दिए हैं. कमेटी के सुझावों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि अनुपालन में लापरवाही पर अनुभाग अधिकारी की जवाबदेही होगी. इसके अलावा जिम्मेदार स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी. परिपत्र में कहा गया है कि जैसे ही मुकदमा दाखिले के लिए पेश होगा, फाइल प्राप्त करने वाला स्टाफ तत्काल तिथि, समय व डायरी, फाइलिंग नंबर दर्ज करेगा. सीआईएस इंट्री के बाद फाइल स्टाम्प रिपोर्टिंग के लिए आगे भेजी जाएगी. स्टाम्प रिपोर्टर भी तिथि व समय दर्ज करेगा और दूसरे कार्य दिवस तक रिपोर्ट करेगा.
रिपोर्टिंग प्राप्ति क्रम से की जाएगी, जिस फाइल में डिफेक्ट है उसे अलग कर लिया जाएगा. इसकी सूचना वेबसाइट पर शाम को प्रतिदिन अपलोड होगी. ऐसा एसएमएस व ईमेल के अतिरिक्त होगा. रिपोर्टिंग से फाइलें दाखिले के लिए भेजी जाएंगी, वहां भी प्राप्त होने की तिथि व समय दर्ज किया जाएगा. नया दाखिला अनुभाग मुकदमे को 48 घंटे में कोर्ट में सूचीबद्ध करेगा.
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