ETV Bharat / state

प्रयागराज: महाविद्यालय भवन सील, छात्रों की परीक्षा कराने को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

यूपी के प्रयागराज में हाईकोर्ट में गुरुवार को आजमगढ़ के गिरजा शंकर सिंह कृषि महाविद्यालय के सील होने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की गई. कोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई करते हुए छात्रों की परीक्षा कराने को लेकर सरकार से जानकारी तलब की है.

हाईकोर्ट
हाईकोर्ट
author img

By

Published : Aug 13, 2020, 10:08 PM IST

प्रयागराज: प्रदेश के आजमगढ़ में गिरजा शंकर सिंह कृषि महाविद्यालय में होने वाली परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने महाविद्यालय भवन सील करने का आदेश रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने छात्रों की परीक्षा कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 24 घंटे में जानकारी मांगी है.

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से पूछा है कि क्या गिरजा शंकर सिंह कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ के भवन में या किसी वैकल्पिक स्थान पर 17अगस्त से होने वाली परीक्षा कराई जा सकती है. कोर्ट ने इस याचिका की अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कुमारी मधुबरी की याचिका पर दिया है. इस मामले में याची का कहना है कि महाविद्यालय भवन को जिलाधिकारी आजमगढ़ के 20 मार्च 2020 के आदेश के बाद सील कर दिया गया है. वहीं 17 अगस्त से छात्रों की परीक्षा होने वाली है. याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के लिए विद्यालय भवन खोला जाय और भवन सील करने का आदेश रद्द किया जाये.

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या महाविद्यालय या किसी वैकल्पिक स्थान पर छात्रों की परीक्षा करायी जा सकती है.

प्रयागराज: प्रदेश के आजमगढ़ में गिरजा शंकर सिंह कृषि महाविद्यालय में होने वाली परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने महाविद्यालय भवन सील करने का आदेश रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने छात्रों की परीक्षा कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 24 घंटे में जानकारी मांगी है.

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से पूछा है कि क्या गिरजा शंकर सिंह कृषि महाविद्यालय आजमगढ़ के भवन में या किसी वैकल्पिक स्थान पर 17अगस्त से होने वाली परीक्षा कराई जा सकती है. कोर्ट ने इस याचिका की अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है.

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कुमारी मधुबरी की याचिका पर दिया है. इस मामले में याची का कहना है कि महाविद्यालय भवन को जिलाधिकारी आजमगढ़ के 20 मार्च 2020 के आदेश के बाद सील कर दिया गया है. वहीं 17 अगस्त से छात्रों की परीक्षा होने वाली है. याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के लिए विद्यालय भवन खोला जाय और भवन सील करने का आदेश रद्द किया जाये.

इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या महाविद्यालय या किसी वैकल्पिक स्थान पर छात्रों की परीक्षा करायी जा सकती है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.