प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया (Former MP Kapil Muni Karwaria) के खिलाफ 2014 के चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन (code of conduct violation) पर चल रहे केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 27 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है.
याची अधिवक्ता सुरेश द्विवेदी का कहना है कि आचार संहिता उल्लंघन और शांति भंग मामले में छः महीने की सजा हो सकती है. इसपर 6 माह के भीतर कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए. याची के खिलाफ 2014 के केस में मजिस्ट्रेट ने 2016 में संज्ञान लिया है. जो काल बाधित होने के कारण विधि विरुद्ध है, जिसे रद्द किया जाए. इसपर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है.