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पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया केस की सुनवाई 27 जनवरी को

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के खिलाफ चल रहे केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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Published : Jan 7, 2022, 10:40 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया (Former MP Kapil Muni Karwaria) के खिलाफ 2014 के चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन (code of conduct violation) पर चल रहे केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 27 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है.

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद HC: प्रदेश सरकार को कोर्ट ने नरोरा बांध से 3700 क्सूसेक पानी छोड़ने का दिया निर्देश

याची अधिवक्ता सुरेश द्विवेदी का कहना है कि आचार संहिता उल्लंघन और शांति भंग मामले में छः महीने की सजा हो सकती है. इसपर 6 माह के भीतर कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए. याची के खिलाफ 2014 के केस में मजिस्ट्रेट ने 2016 में संज्ञान लिया है. जो काल बाधित होने के कारण विधि विरुद्ध है, जिसे रद्द किया जाए. इसपर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया (Former MP Kapil Muni Karwaria) के खिलाफ 2014 के चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन (code of conduct violation) पर चल रहे केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई 27 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है.

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याची अधिवक्ता सुरेश द्विवेदी का कहना है कि आचार संहिता उल्लंघन और शांति भंग मामले में छः महीने की सजा हो सकती है. इसपर 6 माह के भीतर कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए. याची के खिलाफ 2014 के केस में मजिस्ट्रेट ने 2016 में संज्ञान लिया है. जो काल बाधित होने के कारण विधि विरुद्ध है, जिसे रद्द किया जाए. इसपर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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