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प्रयागराज: विधायक के शॉपिंग कांप्लेक्स प्रकरण में सुनवाई 9 को - प्रयागराज खबर

इलाहाबद हाईकोर्ट ने विधायक विजय मिश्र के शॉपिंग कांप्लेक्स प्रकरण में आयुक्त के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. अब इस प्रकरण में 9 नवम्बर को सुनवाई होगी.

विधायक विजय मिश्र के शापिंग कांप्लेक्स प्रकरण में 9 नवम्बर को होगी सुनवाई
विधायक विजय मिश्र के शापिंग कांप्लेक्स प्रकरण में 9 नवम्बर को होगी सुनवाई
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Published : Nov 4, 2020, 7:53 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर स्थित विजय शॉपिंग कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में आयुक्त के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. शॉपिंग कांप्लेक्स की मालिक इंद्रकली और विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने अवैध निर्माण स्वयं गिराने के आश्वासन का हलफनामा दाखिल करने का अनुरोध हाईकोर्ट से किया था. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह रोक लगाई है. याचिका की अगली सुनवाई 9 नवम्बर को होगी.

नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की मंडलायुक्त के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिया है. आयुक्त ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए पीडीए के जोनल अधिकारी को सुनकर नियमानुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इस आदेश को ही याचिका में चुनौती दी गई है.

मांगी थी मोहलत

विपक्षी की तरफ से कोर्ट से नक्शे के विपरीत हुए निर्माण को स्वयं हटाने की मोहलत मांगी गई थी. कहा था कि इसके लिए वे अपने आर्किटेक्ट से परामर्श कर हलफनामा दाखिल करेंगे. सुनवाई 9 नवम्बर को होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर स्थित विजय शॉपिंग कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में आयुक्त के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. शॉपिंग कांप्लेक्स की मालिक इंद्रकली और विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने अवैध निर्माण स्वयं गिराने के आश्वासन का हलफनामा दाखिल करने का अनुरोध हाईकोर्ट से किया था. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह रोक लगाई है. याचिका की अगली सुनवाई 9 नवम्बर को होगी.

नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की मंडलायुक्त के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिया है. आयुक्त ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए पीडीए के जोनल अधिकारी को सुनकर नियमानुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इस आदेश को ही याचिका में चुनौती दी गई है.

मांगी थी मोहलत

विपक्षी की तरफ से कोर्ट से नक्शे के विपरीत हुए निर्माण को स्वयं हटाने की मोहलत मांगी गई थी. कहा था कि इसके लिए वे अपने आर्किटेक्ट से परामर्श कर हलफनामा दाखिल करेंगे. सुनवाई 9 नवम्बर को होगी.

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