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अवधेश राय हत्याकांड मामले में नहीं हो सकी जिरह, अब 22 जुलाई को होगी सुनवाई - अवधेश राय हत्या मामले की सुनवाई

अवधेश राय हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 जुलाई की दी है. इस मामले में गवाह विजय पाण्डेय से बचाव पक्ष की ओर से जिरह किया जाना है.

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अवधेश राय हत्याकांड
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Published : Jul 18, 2022, 8:11 PM IST

वाराणसी: करीब 31 साल पहले हुए चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में सुनवाई के लिए सोमवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय अदालत पहुंचे. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में गवाह विजय पाण्डेय से बचाव पक्ष की ओर से जिरह किया जाना था. लेकिन इससे पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में इस प्रार्थना पत्र देकर जिरह टालने की अपील की है.

प्रार्थना पत्र में बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने चश्मदीद साक्षी से शेष जिरह करने से पहले प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक और अन्य के मुकदमे में मूल पत्रावली के मुआयने और एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिको लीगल संबंधित प्रपत्र मंगवाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि पत्रावली में उपलब्ध न होने के कारण बिना उसके मंगवाए शेष जिरह हो पाना संभव नहीं है. इसके लिए समय प्रदान करने की अनुमति दी जाए.

इस पर वादी के अधिवक्ता अनुज यादव और अधिवक्ता विकास सिंह के साथ अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने आपत्ति की. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 22 जुलाई की अगली तारीख दी है. वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा पूर्व विधायक अजय राय भी मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें- सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के खिलाफ एसडीएम द्वारा जारी नोटिस रद्द, कोर्ट ने कहा शिकायत की हो जांच

बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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वाराणसी: करीब 31 साल पहले हुए चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में सुनवाई के लिए सोमवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय अदालत पहुंचे. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में गवाह विजय पाण्डेय से बचाव पक्ष की ओर से जिरह किया जाना था. लेकिन इससे पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने अदालत में इस प्रार्थना पत्र देकर जिरह टालने की अपील की है.

प्रार्थना पत्र में बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने चश्मदीद साक्षी से शेष जिरह करने से पहले प्रयागराज की अदालत में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक और अन्य के मुकदमे में मूल पत्रावली के मुआयने और एसएसपीजी अस्पताल से अवधेश राय के मेडिको लीगल संबंधित प्रपत्र मंगवाने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि पत्रावली में उपलब्ध न होने के कारण बिना उसके मंगवाए शेष जिरह हो पाना संभव नहीं है. इसके लिए समय प्रदान करने की अनुमति दी जाए.

इस पर वादी के अधिवक्ता अनुज यादव और अधिवक्ता विकास सिंह के साथ अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने आपत्ति की. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 22 जुलाई की अगली तारीख दी है. वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा पूर्व विधायक अजय राय भी मौजूद रहे.

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बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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