प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने की आरोपी पीड़िता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है. पीड़िता की जमानत अर्जी की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी अधीनस्थ कार्यालय में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है.
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही है. पीड़िता के वकील का कहना था कि जांच एजेंसी शासन के दबाव में सही जांच नहीं कर रही है. पीड़िता ने दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे दर्ज नहीं किया गया.
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