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चिन्मयानंद मामले में आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई टली, 2 दिसम्बर को होगी सुनवाई

स्वामी चिन्मयानन्द मामले में आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने अर्जी सक्षम कोर्ट में 2 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है. जस्टिस अशोक कुमार की एकल पीठ में यह सुनवाई होगी.

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चिन्मयानंद.
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Published : Nov 30, 2019, 4:07 AM IST

प्रयागराज: शाहजहांपुर में रेप के मामले में जेल में बंद स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में एलएलएम की छात्रा को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है. स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने वाली आरोपी एलएलएम की छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई है. अब 2 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. पीड़िता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है. जस्टिस अशोक कुमार की एकल पीठ में अब सुनवाई होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है. अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पक्ष रखा. वहीं स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने अपना पक्ष रखा.

एसआईटी दाखिल कर चुकी है चार्जशीट
बता दें, स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित छात्रा जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच चल रही है. एसआईटी ने इस संबंध में चार्जशीट दाखिल किया है. वहीं रेप मामले में स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है.

प्रयागराज: शाहजहांपुर में रेप के मामले में जेल में बंद स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में एलएलएम की छात्रा को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी है. स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल करने वाली आरोपी एलएलएम की छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई है. अब 2 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. पीड़िता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है. जस्टिस अशोक कुमार की एकल पीठ में अब सुनवाई होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है. अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पक्ष रखा. वहीं स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने अपना पक्ष रखा.

एसआईटी दाखिल कर चुकी है चार्जशीट
बता दें, स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित छात्रा जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच चल रही है. एसआईटी ने इस संबंध में चार्जशीट दाखिल किया है. वहीं रेप मामले में स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित कर चुकी है.

स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल की आरोपी एल एल एम् छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई टली

अगली सुनवाई सोमवार 2दिसम्बर को


प्रयागराज 29 नवम्बर 

स्वामी चिन्मयानन्द को ब्लैकमेल की आरोपी रेप पीड़िता छात्रा की जमानत अर्जी की सुनवाई नही हो सकी। कोर्ट  के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठे ।जिसपर कोर्ट ने अर्जी सक्षम कोर्ट में 2 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने दिया है।अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन ने पक्ष रखा।स्वामी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार ने पक्ष रखा।कोर्ट में सुनवाई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा।
मालूम हो कि रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ स्वामी ने 5 करोड़ रूपये की रंगदारी मांगने और न देने पर रेप के झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगाया है।मामले की जांच एस आई टी ने की ।आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।सुनवाई 2 दिसम्बर को नामित पीठ करेगी।
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