प्रयागराजः सैम हिग्गिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरबी लाल उनके भाई विनोद बी लाल और मैथ्यू सैमुअल सहित अन्य लोगों के खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है. आरबी लाल व अन्य आरोपियों की जमानत पर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ में सुनवाई चल रही है. बुधवार को इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने आरोपियों की ओर से बहस करी.
वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि याची गण पर लगाए गए जबरन धर्मांतरण के आरोप बेबुनियाद व राजनीति से प्रेरित है. वास्तविकता यह है कि जिस चर्च के द्वारा धर्मांतरण कराने का आरोप है याची उस चर्च का सदस्य तक नहीं है न ही उसका धर्मांतरण कार्य से कोई लेना-देना है. याची सैम हिग्गिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति है. जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.
उल्लेखनीय है कि आरबी लाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 1921 की धारा 3/5 (1) , तथा आईपीसी की धारा 531,520,420,467,468,471 के तहत कोतवाली फतेहपुर में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हिमांशु दीक्षित ने मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि उपरोक्त आरोपियों की मिलीभगत से इवेंजलिकल चर्च ऑफ इंडिया में 90 हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया.