ETV Bharat / state

CM योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक, सरकार से जवाब तलब - सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी पर रोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोटी चमड़ी का आदमी कहने के आरोप में गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है.

CM योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक
CM योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक
author img

By

Published : Jan 16, 2021, 10:51 PM IST

प्रयागराजः हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप की घटना के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोटी चमड़ी का आदमी कहने पर एफआईआर के तहत आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने कासगंज के नीरज किशोर मिश्र की याचिका पर दिया है. जानकारी के मुताबिक 1अक्टूबर 2020 को शाम 6 बजे गैंगरेप की घटना हुई. इसके बाद वाल्मीकि समाज ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया. इसी दौरान याची ने सीएम के खिलाफ ये टिप्पणी की थी.

सरकार की ओर से कहा गया कि याची हिस्ट्रीशीटर है. उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. उसके खिलाफ 11दिसम्बर को धारा 153 बी, 505, भा दंण्ड संहिता के तहत पटियाली थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है. याची का कहना था कि जनतंत्र में विरोध का अधिकार है. उसके खिलाफ कोई अपराध नही बनता है. हालांकि कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है.

प्रयागराजः हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप की घटना के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोटी चमड़ी का आदमी कहने पर एफआईआर के तहत आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने कासगंज के नीरज किशोर मिश्र की याचिका पर दिया है. जानकारी के मुताबिक 1अक्टूबर 2020 को शाम 6 बजे गैंगरेप की घटना हुई. इसके बाद वाल्मीकि समाज ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया. इसी दौरान याची ने सीएम के खिलाफ ये टिप्पणी की थी.

सरकार की ओर से कहा गया कि याची हिस्ट्रीशीटर है. उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. उसके खिलाफ 11दिसम्बर को धारा 153 बी, 505, भा दंण्ड संहिता के तहत पटियाली थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है. याची का कहना था कि जनतंत्र में विरोध का अधिकार है. उसके खिलाफ कोई अपराध नही बनता है. हालांकि कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.