प्रयागराजः हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप की घटना के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोटी चमड़ी का आदमी कहने पर एफआईआर के तहत आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है.
हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने कासगंज के नीरज किशोर मिश्र की याचिका पर दिया है. जानकारी के मुताबिक 1अक्टूबर 2020 को शाम 6 बजे गैंगरेप की घटना हुई. इसके बाद वाल्मीकि समाज ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया. इसी दौरान याची ने सीएम के खिलाफ ये टिप्पणी की थी.
सरकार की ओर से कहा गया कि याची हिस्ट्रीशीटर है. उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. उसके खिलाफ 11दिसम्बर को धारा 153 बी, 505, भा दंण्ड संहिता के तहत पटियाली थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी है. याची का कहना था कि जनतंत्र में विरोध का अधिकार है. उसके खिलाफ कोई अपराध नही बनता है. हालांकि कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है.