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HC ने जाति प्रमाणपत्र के सत्यता की जांच कर पिता के नाम में संशोधन का दिया निर्देश - prayagraj ka samachar

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महेंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल अंदावा झूंसी प्रयागराज को याची को जारी जाति प्रमाण पत्र की जांच कर सही पाये जाने पर दो महीने में पिता के नाम में संशोधन कर बोर्ड को अग्रसारित करने का निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट
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Published : Feb 2, 2022, 6:53 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महेंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल अंदावा झूंसी प्रयागराज को याची को जारी जाति प्रमाणपत्र की जांच कर सही पाये जाने पर दो महीने में पिता के नाम में संशोधन कर बोर्ड को अग्रसारित करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी अपने स्तर पर याची को जारी जाति प्रमाण पत्र की जांच करने का आदेश दिया है.

ये आदेश न्यामूर्ति एस डी सिंह ने फरहीन अंजुम की याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि 2019 के हाईस्कूल प्रमाणपत्र व अंकपत्र में उसके पिता का नाम मोहम्मद हसन लिखा है. उसका और मां का नाम दोनों जगह सही दर्ज है. मां का नाम अंजुम आरा है. याची ने इंटर मीडिएट महाराष्ट्र से पास किया है. इंटर कॉलेज के प्रमाणपत्र में अच्छे अली है. उसे उ प्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र में भी अच्छे अली है. पिता का नाम अच्छे अली है. किन्तु हाईस्कूल में मोहम्मद हसन लिख गया है. इसलिए हाईस्कूल रिकॉर्ड में संशोधन कर अच्छे अली दर्ज किया जाये.

याची का कहना है कि वह नीट परीक्षा में सफल घोषित हुई है. पिता के नाम में अंतर के कारण काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो पा रही है. बोर्ड का कहना था कि याची ने स्वयं ही फार्म भरने में गलती की है. यह गलती कॉलेज रिकॉर्ड दुरूस्त किये बगैर सुधारी नहीं जा सकती. इसके बाद ही बोर्ड में सुधारी जा सकती है.

इसे भी पढ़ें- मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में मिली जमानत

इस पर कोर्ट ने याची को राज्य सरकार से जारी 18 नवंबर 21 को जाति प्रमाणपत्र के साथ दो हफ्ते में कॉलेज को अर्जी देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कॉलेज प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच कर सही पाये जाने पर अपनी संस्तुति बोर्ड को भेजे. कोर्ट ने कहा है कि अर्जी देने से दो महीने में सारी कार्रवाई पूरी की जाये.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महेंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल अंदावा झूंसी प्रयागराज को याची को जारी जाति प्रमाणपत्र की जांच कर सही पाये जाने पर दो महीने में पिता के नाम में संशोधन कर बोर्ड को अग्रसारित करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी अपने स्तर पर याची को जारी जाति प्रमाण पत्र की जांच करने का आदेश दिया है.

ये आदेश न्यामूर्ति एस डी सिंह ने फरहीन अंजुम की याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि 2019 के हाईस्कूल प्रमाणपत्र व अंकपत्र में उसके पिता का नाम मोहम्मद हसन लिखा है. उसका और मां का नाम दोनों जगह सही दर्ज है. मां का नाम अंजुम आरा है. याची ने इंटर मीडिएट महाराष्ट्र से पास किया है. इंटर कॉलेज के प्रमाणपत्र में अच्छे अली है. उसे उ प्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र में भी अच्छे अली है. पिता का नाम अच्छे अली है. किन्तु हाईस्कूल में मोहम्मद हसन लिख गया है. इसलिए हाईस्कूल रिकॉर्ड में संशोधन कर अच्छे अली दर्ज किया जाये.

याची का कहना है कि वह नीट परीक्षा में सफल घोषित हुई है. पिता के नाम में अंतर के कारण काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो पा रही है. बोर्ड का कहना था कि याची ने स्वयं ही फार्म भरने में गलती की है. यह गलती कॉलेज रिकॉर्ड दुरूस्त किये बगैर सुधारी नहीं जा सकती. इसके बाद ही बोर्ड में सुधारी जा सकती है.

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इस पर कोर्ट ने याची को राज्य सरकार से जारी 18 नवंबर 21 को जाति प्रमाणपत्र के साथ दो हफ्ते में कॉलेज को अर्जी देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कॉलेज प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच कर सही पाये जाने पर अपनी संस्तुति बोर्ड को भेजे. कोर्ट ने कहा है कि अर्जी देने से दो महीने में सारी कार्रवाई पूरी की जाये.

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