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गैंगरेप के आरोपी को मिली शर्तों के साथ जमानत - false allegation of gang rape

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी नितिन को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Sep 3, 2022, 8:45 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी नितिन को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आरोपी की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद शर्मा ने दिया.

मामला कौशांबी के एक क्षेत्र का है. नितिन और उसके एक साथी अर्जुन के खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति ने छेड़खानी और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था. एक युवती का आरोप है कि 21 सितंबर 2019 की आधी रात आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और गलत नियत से उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की. शोर मचाने पर दोनों धमकी देते हुए भाग गए. बाद में युवती ने अपना बयान बदल दिया और उसने कहा कि वह नाबालिग है और उसके साथ गैंगरेप हुआ है.

यह भी पढ़ें- RPF में वाटर कैरियर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की याचिका पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

पुलिस ने आरोपी और उसके साथी के खिलाफ 376 और 506 आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता शहर नकली की दलील थी कि मेडिकल जांच से रेप की पुष्टि नहीं हुई है. पीड़िता ने अपना बयान भी बदला है, जिससे कि मामला संदिग्ध लगता है. झूठा फंसाया गया है. कोर्ट ने नितिन की जमानत शर्त के साथ मंजूर कर ली है कि वह कहीं भागेगा नहीं और उपस्थित होगा.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी नितिन को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आरोपी की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद शर्मा ने दिया.

मामला कौशांबी के एक क्षेत्र का है. नितिन और उसके एक साथी अर्जुन के खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति ने छेड़खानी और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था. एक युवती का आरोप है कि 21 सितंबर 2019 की आधी रात आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और गलत नियत से उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की. शोर मचाने पर दोनों धमकी देते हुए भाग गए. बाद में युवती ने अपना बयान बदल दिया और उसने कहा कि वह नाबालिग है और उसके साथ गैंगरेप हुआ है.

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