ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC की पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजू कटियार की जमानत मंजूर की - UPPSC की पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्रीमती अंजू कटियार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्रीमती अंजू कटियार की जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने एक लाख के मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर कुछ शर्तो के साथ जमानत मंजूर करने का करने का आदेश दिया.

ETV BHARAT
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
author img

By

Published : Feb 8, 2020, 6:44 AM IST

प्रयागराज: एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (UPPSC) की पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजू कटियार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आठ माह बाद डॉ. अंजू कटियार की जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. सरकार ने अभियोग चलाने की अनुमति भी दे दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्रीमती अंजू कटियार की जमानत मंजूर कर ली है. पेपर लीक के आरोप में सजा एवं अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए कोर्ट ने एक लाख के मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर कुछ शर्तो के साथ रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही एक वर्ष के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है.

आयोग द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के पेपर लीक के आरोप में दर्ज एफआईआर में नामित होने के कारण पुलिस ने अंजू कटियार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद से अपने बैच की टॉपर रही कटियार 30 मई 2019 से कारागार में बंद हैं. कोर्ट ने याची को कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वचन देने को कहा कि वह अनावश्यक रूप से मुकदमें की सुनवाई स्थगित नहीं करेंगी. तिथि पर स्वयं या वकील के मार्फत हाजिर रहेंगी.

प्रयागराज: एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (UPPSC) की पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंजू कटियार को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आठ माह बाद डॉ. अंजू कटियार की जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा है कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. सरकार ने अभियोग चलाने की अनुमति भी दे दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्रीमती अंजू कटियार की जमानत मंजूर कर ली है. पेपर लीक के आरोप में सजा एवं अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए कोर्ट ने एक लाख के मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर कुछ शर्तो के साथ रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही एक वर्ष के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है.

आयोग द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के पेपर लीक के आरोप में दर्ज एफआईआर में नामित होने के कारण पुलिस ने अंजू कटियार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद से अपने बैच की टॉपर रही कटियार 30 मई 2019 से कारागार में बंद हैं. कोर्ट ने याची को कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वचन देने को कहा कि वह अनावश्यक रूप से मुकदमें की सुनवाई स्थगित नहीं करेंगी. तिथि पर स्वयं या वकील के मार्फत हाजिर रहेंगी.

प्रयागराज  7 फरवरी 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति  रमेश सिन्हा ने   लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की पूर्व परीक्षा नियंत्रक श्रीमती अंजू कटियार की जमानत मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने कहा है कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है  और  सरकार ने अभियोग चलाने की अनुमति भी दे दी है।आरोपी महिला है।
पेपर लीक के आरोप में सजा एवं अन्य मुद्दों पर विचार करते हुए कोर्ट ने एक लाख के मुचलके व दो प्रतिभूतियों पर कुछ शर्तो के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही एक वर्ष के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी  करने का भी आदेश दिया है।
अपने बैच की टापर रही कटियार 30 मई 2019 से कारागार में बंद है।
 आयोग द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट टीचर की परीक्षा के पेपर लीक के आरोप में दर्ज एफ आई आर में नामित होने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट ने  याची को कोर्ट में हलफ़नामा दाखिल कर वचन देने को कहा कि वह अनावश्यक रूप से मुकदमें की सुनवाई स्थगित नही करेगी,तिथि पर स्वयं या वकील के मार्फत हाजिर रहेगी,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.