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पूर्व न्यायमूर्ति अशोक कुमार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष नियुक्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अशोक कुमार को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति राज्यपाल ने की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Feb 2, 2021, 7:35 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अशोक कुमार को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति राज्यपाल ने की है. अध्यक्ष के चार वर्ष के कार्यकाल की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, तक के लिए की गई है. इस आशय की अधिसूचना उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग के अनु सचिव ने जारी की है. पूर्व न्यायमूर्ति अशोक कुमार के पिता स्व. न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता हिन्दी भाषा में फैसले देने और हिन्दी के उन्नयन के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे.

जगदीशलाल श्रीवास्तव वित्त और लेखाधिकारी देवरिया के खिलाफ जमानती वारंट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगदीशलाल श्रीवास्तव वित्त और लेखाधिकारी बीएसए कार्यालय देवरिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. यह आदेश अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए बुलाए जाने पर कोई प्रतिक्रिया न देने पर दिया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रमेश कुमार चौरसिया और तीन अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने याची के बकाया भुगतान के आदेश का पालन करने या आरोप निर्मित करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसकी भी अवहेलना की गई. इस पर सीजेएम देवरिया के जरिए जमानती वारंट जारी किया गया. याचिका पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अशोक कुमार को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति राज्यपाल ने की है. अध्यक्ष के चार वर्ष के कार्यकाल की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, तक के लिए की गई है. इस आशय की अधिसूचना उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग के अनु सचिव ने जारी की है. पूर्व न्यायमूर्ति अशोक कुमार के पिता स्व. न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता हिन्दी भाषा में फैसले देने और हिन्दी के उन्नयन के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे.

जगदीशलाल श्रीवास्तव वित्त और लेखाधिकारी देवरिया के खिलाफ जमानती वारंट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगदीशलाल श्रीवास्तव वित्त और लेखाधिकारी बीएसए कार्यालय देवरिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. यह आदेश अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए बुलाए जाने पर कोई प्रतिक्रिया न देने पर दिया गया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रमेश कुमार चौरसिया और तीन अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है. कोर्ट ने याची के बकाया भुगतान के आदेश का पालन करने या आरोप निर्मित करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसकी भी अवहेलना की गई. इस पर सीजेएम देवरिया के जरिए जमानती वारंट जारी किया गया. याचिका पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.

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