प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब किया है. कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.
ये आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. अवमानना याचिका के अनुसार इस भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक-एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था. लेकिन उसे आदेश का अनुपालन अबतक नहीं किया गया.
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कोर्ट ने 25 मई को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि आदेश का अनुपालन हो जाने पर उन्हें कोर्ट के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी. केवल सरकारी वकील के माध्यम से हलफनामा दाखिल करना होगा.