ETV Bharat / state

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को हाई कोर्ट ने किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है.

etv bharat
हाई कोर्ट ने किया तलब
author img

By

Published : Mar 5, 2022, 10:32 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब किया है. कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.

ये आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. अवमानना याचिका के अनुसार इस भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक-एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था. लेकिन उसे आदेश का अनुपालन अबतक नहीं किया गया.

इसे भी पढ़ें- शेल्टर होम में लडकी की मौत पर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरा करने का निर्देशः HC

कोर्ट ने 25 मई को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि आदेश का अनुपालन हो जाने पर उन्हें कोर्ट के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी. केवल सरकारी वकील के माध्यम से हलफनामा दाखिल करना होगा.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब किया है. कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.

ये आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. अवमानना याचिका के अनुसार इस भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक-एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था. लेकिन उसे आदेश का अनुपालन अबतक नहीं किया गया.

इसे भी पढ़ें- शेल्टर होम में लडकी की मौत पर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरा करने का निर्देशः HC

कोर्ट ने 25 मई को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि आदेश का अनुपालन हो जाने पर उन्हें कोर्ट के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी. केवल सरकारी वकील के माध्यम से हलफनामा दाखिल करना होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.