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प्रदेश में 20 अप्रैल से खुलेंगी जिला अदालतें, सरकारी दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन - इलाहाबाद हाईकोर्ट समाचार

उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से जिला अदालतों में कार्य शुरू हो जाएगा. इस दौरान सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. जिला जज ,जिलाधिकारी से अदालत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करेंगे.

20 अप्रैल से खुलेंगी जिला अदालतें
20 अप्रैल से खुलेंगी जिला अदालतें
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Published : Apr 18, 2020, 7:19 PM IST

प्रयागराज: प्रदेश की जिला अदालतें 20 अप्रैल से खुलेंगी. केवल वही अदालते बंद रहेंगी जो कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन में स्थित है. ऐसी अदालतें पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती रहेंगी. केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई करेंगी.

जो अदालतें कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन मे नहीं हैं, वे अदालतें कार्य करना शुरू कर देंगी. इन अदालतों में कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी न करने की छूट रहेगी. शेष भागों के कर्मचारी कार्यालय ज्वाइन करेंगे.

15 और 16 अप्रैल को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमे कर्मचारियों की उपस्थिति एवं सोशल डिस्टेन्सिंग की गाइडलाइन दी गयी है.

इस आशय की अधिसूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है. प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों को निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया है.

ये आदेश सभी जिला अदालतों, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पर लागू होगा. जिला जज ,जिलाधिकारी से अदालत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करेगे.

प्रयागराज: प्रदेश की जिला अदालतें 20 अप्रैल से खुलेंगी. केवल वही अदालते बंद रहेंगी जो कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन में स्थित है. ऐसी अदालतें पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती रहेंगी. केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई करेंगी.

जो अदालतें कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन मे नहीं हैं, वे अदालतें कार्य करना शुरू कर देंगी. इन अदालतों में कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी न करने की छूट रहेगी. शेष भागों के कर्मचारी कार्यालय ज्वाइन करेंगे.

15 और 16 अप्रैल को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमे कर्मचारियों की उपस्थिति एवं सोशल डिस्टेन्सिंग की गाइडलाइन दी गयी है.

इस आशय की अधिसूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है. प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों को निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया है.

ये आदेश सभी जिला अदालतों, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पर लागू होगा. जिला जज ,जिलाधिकारी से अदालत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करेगे.

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