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कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20 अप्रैल से नहीं खुलेंगी जिला अदालतें

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Published : Apr 19, 2020, 1:34 PM IST

कोरोना की भयावहता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है. अब इस संबंध में 27 अप्रैल को आगे की कार्य योजना पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है. 27 अप्रैल तक जिला अदालतें, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पहले की तरह कार्य करेगी. अति जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई करेगी. अदालतें आम लोगों के लिए बंद रहेगी.

महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- प्रदेश में कोरोना का वार हजार के पार, 43 नए मरीजों की पुष्टि

18 अप्रैल को कोरोना वायरस से पीड़ित जिलों को छोड़कर प्रदेश की जिला अदालतों को खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद अदालतों को खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया है. अब इस संबंध में 27 अप्रैल को आगे की कार्य योजना पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा. इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20 अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है. 27 अप्रैल तक जिला अदालतें, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पहले की तरह कार्य करेगी. अति जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई करेगी. अदालतें आम लोगों के लिए बंद रहेगी.

महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.

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18 अप्रैल को कोरोना वायरस से पीड़ित जिलों को छोड़कर प्रदेश की जिला अदालतों को खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद अदालतों को खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया है. अब इस संबंध में 27 अप्रैल को आगे की कार्य योजना पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा. इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी.

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