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केशव मौर्य को कोर्ट से बड़ी राहत, खत्म हुआ धोखाधड़ी का केस

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल साल 2008 के एक मामले में डिप्टी सीएम पर धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य.
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Published : Oct 29, 2020, 4:00 PM IST

Updated : Oct 29, 2020, 4:45 PM IST

प्रयागराज: यूपी सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे धोखाधड़ी का मुकदमा समाप्त हो गया है. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शासन की तरफ से दी गई मुकदमा वापसी की अर्जी स्वीकार कर ली है, जिसके बाद कोर्ट ने केशव प्रसाद मौर्य पर लगे धोखाधड़ी के केस को खत्म कर दिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन नाशीम ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा का है. साल 2008 में दर्ज हुए मामले में केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप था कि वे अपने सहयोगियों के साथ फर्जी रसीद के जरिए चंदा वसूली कर रहे थे. इसको लेकर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था.

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि व सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि शासन के निर्देश पर मुकदमा वापसी की अनुमति मिली है. विशेष न्यायाधीश डॉ. बाल मुकुंद ने मुकदमे को समाप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है.

इसे भी पढे़ं- प्रयागराज: पूर्व सांसद अतीक अहमद 13 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में होंगे पेश

प्रयागराज: यूपी सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे धोखाधड़ी का मुकदमा समाप्त हो गया है. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शासन की तरफ से दी गई मुकदमा वापसी की अर्जी स्वीकार कर ली है, जिसके बाद कोर्ट ने केशव प्रसाद मौर्य पर लगे धोखाधड़ी के केस को खत्म कर दिया है.

वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन नाशीम ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला कौशांबी जिले के मोहब्बतपुर पइंसा का है. साल 2008 में दर्ज हुए मामले में केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप था कि वे अपने सहयोगियों के साथ फर्जी रसीद के जरिए चंदा वसूली कर रहे थे. इसको लेकर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था.

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि व सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि शासन के निर्देश पर मुकदमा वापसी की अनुमति मिली है. विशेष न्यायाधीश डॉ. बाल मुकुंद ने मुकदमे को समाप्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है.

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Last Updated : Oct 29, 2020, 4:45 PM IST
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