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काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद: ASI और राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्केलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (ASI) और राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.

काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद
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Published : Aug 18, 2021, 9:25 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद में सर्वे कराने के लिए वाराणसी की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग, आर्केलाजिकल सर्वे आफ इंडिया और प्रदेश के गृह सचिव को पक्षकार बनाते हुए तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होंगी.

कोर्ट ने संशोधन अर्जी पर दाखिल जवाबी हलफनामे का याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. इस अर्जी की सुनवाई 24 अगस्त को होगी. उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिर का सर्वे कराने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है. याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया कर रहे हैं.

जिला न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों में मुद्दे उठाने पर की गई आपत्ति के बाद बोर्ड ने जिला न्यायाधीश के समक्ष दाखिल पुनरीक्षण अर्जी वापस ले ली और याचिका में संशोधन अर्जी दाखिल की है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर मस्जिद विवाद में सर्वे कराने के लिए वाराणसी की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्र सरकार के पुरातत्व विभाग, आर्केलाजिकल सर्वे आफ इंडिया और प्रदेश के गृह सचिव को पक्षकार बनाते हुए तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होंगी.

कोर्ट ने संशोधन अर्जी पर दाखिल जवाबी हलफनामे का याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. इस अर्जी की सुनवाई 24 अगस्त को होगी. उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिर का सर्वे कराने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है. याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया कर रहे हैं.

जिला न्यायालय और हाईकोर्ट दोनों में मुद्दे उठाने पर की गई आपत्ति के बाद बोर्ड ने जिला न्यायाधीश के समक्ष दाखिल पुनरीक्षण अर्जी वापस ले ली और याचिका में संशोधन अर्जी दाखिल की है.

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