प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उर्दू अध्यापक भर्ती में उर्दू डिग्रियों व डिप्लोमा की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है. कई बार समय दिए जाने के बाद भी जवाब दाखिल न किये जाने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि यदि जवाब दाखिल नहीं होता है तो सचिव बेसिक शिक्षा कोर्ट में हाजिर हो. कोर्ट ने बीएसए से भी जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 15 मई को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने एटा के अजहर अली की याचिका पर दिया है. याची ने जामिया उर्दू से अदीब ए कामिल उर्दू डिप्लोमा हासिल किया है. ऐसी ही तमाम याचिकायें अदीब, अदीब ए कामिल, अदीब ए माहिर और मुअल्लिम डिग्री डिप्लोमा की मान्यता को लेकर सवाल उठाये गये है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा योगी सरकार से जवाब
- क्या राज्य सरकार ने मान्यता दी है.
- क्या नियमित इंटर के साथ ली गयी डिग्री मान्य डिग्री है.
- क्या एनसीटीइ द्वारा इन्हें मान्यता मिली है और एनसीटीइ की मान्यता के बाद राज्य सरकार पर बाध्यकारी है.
- इन सभी सवालों के जवाब सचिव बेसिक शिक्षा उ प्र को देना है. याचियों की डिग्री डिप्लोमा को अमान्य करते हुए चयन में शामिल होने से इंकार कर दिया है. जिसे चुनौती दी गयी है.