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विधानसभा चुनाव में विवादित बयानबाजी का मामला, अब्बास अंसारी की याचिका पर 9 सितंबर को अगली सुनवाई

विधानसभा चुनाव में विवादित बयानबाजी के मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाब के लिए समय मांगे जाने के चलते सुनवाई पूरी नहीं हुई है. अगली सुनवाई अब 9 सितंबर को होगी.

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Published : Sep 6, 2022, 8:06 PM IST

प्रयागराज: विधानसभा चुनाव में विवादित बयानबाजी के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी है. राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगे जाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हुई. कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर की तारीख नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

बता दें कि पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर अब्बास के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. याचिका में इसी चार्जशीट को चुनौती दी गई है. अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही याची के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. यह भी कहा गया है कि यह आपराधिक केस नहीं हैं, बल्कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है. ऐसे में चार्जशीट रद्द किए जाने योग्य है.

यह भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के घर कुर्की की नोटिस चस्पा

गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अफसरों को धमकी देते हुए कहा था कि पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाएगा. मंगलवार को कोर्ट में इसी मामले सुनवाई होनी थी, जो पूरी नहीं हो सकी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.

यह भी पढ़ें- नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉ. कृष्णवीर सिंह कौशल

प्रयागराज: विधानसभा चुनाव में विवादित बयानबाजी के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी है. राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगे जाने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हुई. कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन की मोहलत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर की तारीख नियत की है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है.

बता दें कि पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर अब्बास के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. याचिका में इसी चार्जशीट को चुनौती दी गई है. अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही याची के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. यह भी कहा गया है कि यह आपराधिक केस नहीं हैं, बल्कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है. ऐसे में चार्जशीट रद्द किए जाने योग्य है.

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गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अफसरों को धमकी देते हुए कहा था कि पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाएगा. मंगलवार को कोर्ट में इसी मामले सुनवाई होनी थी, जो पूरी नहीं हो सकी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.

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