प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ चल रही अवमानना कार्यवाही दो माह के लिए स्थगित कर दी है. कोर्ट ने यह आदेश सरकारी अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई होने तक अवमानना कार्यवाही टालने के अनुरोध पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एकलपीठ के फैसले को विशेष अपील में खंडपीठ ने सही करार दिया है. इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने कहा कि याची को एक अंक देने का मामला है. यह भारी संख्या में चयनित लोगों को प्रभावित कर सकता है.
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कोर्ट ने अवमानना याचिका को दो माह बाद पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य सरकार एसएलपी की स्थिति की अगली तिथि पर जानकारी दें. याचिका की सुनवाई 1अगस्त को होगी. कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की हाजिरी माफ कर दी है. कोर्ट के आदेश पर वह हाजिर हुए और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर आदेश पालन न करने की जानकारी दी. याची अधिवक्ता का कहना था कि अन्य कोर्ट में भी सरकार की तरफ से ऐसा ही तर्क दिया गया है. आदेश की अपील में पुष्टि हो चुकी है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है.