ETV Bharat / state

आईईआरटी कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले में मंडलायुक्त को हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी

author img

By

Published : Aug 19, 2023, 10:23 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईईआरटी कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले मंडलायुक्त और संस्थान के निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर एक माह में जवाब मांगे है. वहीं, आदेश के अनुपालन के लिए एक अवसर भी दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज के कर्मचारियों की बर्खास्तगी व डिस्चार्ज नोटिस जारी नहीं करने का आदेश दिया था. इस आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और संस्थान के निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से अवमानना याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने आदेश के अनुपालन के लिए एक अवसर भी दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर अवमानना का आरोप तय किया जाएगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुशील कुमार शर्मा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार याची वर्ष 1990 के पहले से संस्थान में कार्य कर रहे हैं. उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई थी. याची नियमित होने व नियमित वेतन पानी के हकदार हैं. लेकिन संस्थान ने उनका अनुबंध समाप्त करते हुए सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. संस्थान कर्मचारियों के साथ नया अनुबंध करना चाहता है. जिसके जरिए नए कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना है. याचियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी. इसी के साथ आरोप है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज के कर्मचारियों की बर्खास्तगी व डिस्चार्ज नोटिस जारी नहीं करने का आदेश दिया था. इस आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और संस्थान के निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से अवमानना याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने आदेश के अनुपालन के लिए एक अवसर भी दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर अवमानना का आरोप तय किया जाएगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुशील कुमार शर्मा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार याची वर्ष 1990 के पहले से संस्थान में कार्य कर रहे हैं. उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई थी. याची नियमित होने व नियमित वेतन पानी के हकदार हैं. लेकिन संस्थान ने उनका अनुबंध समाप्त करते हुए सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. संस्थान कर्मचारियों के साथ नया अनुबंध करना चाहता है. जिसके जरिए नए कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना है. याचियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी. इसी के साथ आरोप है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर की भूमि का बही खाता बदलने के सभी रिकॉर्ड किए तलब

यह भी पढ़ें: संभल में कल्कि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ, HC ने डीएम के आदेश को बताया गैर संवैधानिक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.