ETV Bharat / state

High court: आईईआरटी कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले में मंडलायुक्त को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईईआरटी कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले में मंडलायुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है.

Etv bharat
Etv bharat
author img

By

Published : Aug 20, 2023, 7:12 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज के कर्मचारियों की बर्खास्तगी व डिस्चार्ज नोटिस जारी करने पर रोक के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और संस्थान के निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से अवमानना याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने आदेश के अनुपालन के लिए एक अवसर भी दिया है और कहा कि अनुपालन नहीं किए जाने पर अवमानना का आरोप तय किया जाएगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुशील कुमार शर्मा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार याची वर्ष 2001 से संस्थान में कार्य कर रहे हैं. उनकी नियुक्ति नियमित है और वे वेतन पाने के हकदार हैं लेकिन संस्थान ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया. बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ़ याचियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी. आरोप है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन न किए जाने पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और संस्थान के निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक महीने के भीतर जवाब मांगा है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज के कर्मचारियों की बर्खास्तगी व डिस्चार्ज नोटिस जारी करने पर रोक के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और संस्थान के निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से अवमानना याचिका पर एक माह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने आदेश के अनुपालन के लिए एक अवसर भी दिया है और कहा कि अनुपालन नहीं किए जाने पर अवमानना का आरोप तय किया जाएगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुशील कुमार शर्मा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार याची वर्ष 2001 से संस्थान में कार्य कर रहे हैं. उनकी नियुक्ति नियमित है और वे वेतन पाने के हकदार हैं लेकिन संस्थान ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया. बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ़ याचियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी. आरोप है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. ऐसे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन न किए जाने पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और संस्थान के निदेशक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक महीने के भीतर जवाब मांगा है.

ये भी पढ़ेंः लोगों के जीवन में खुशियां ला रहा आईएएस अफसर का 'मिशन मुस्कान', अपनों से मिल चुके कई बिछड़े बच्चे

ये भी पढ़ेंः सांसद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान, राहुल गांधी और प्रियंका यूपी की किसी सीट से नहीं जीत पाएंगे लोकसभा चुनाव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.