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मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी और परियोजना निदेशक को HC की अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी और परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस जारी की. दोनों से पूछा गया है कि क्यों न उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित किया जाए.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Sep 20, 2020, 5:33 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी और परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस जारी की. उनसे पूछा गया है कि क्यों न उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित किया जाए. कोर्ट ने 23 नवंबर तक जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने भदोही के अनुदेशक आशुतोष शुक्ल की अवमानना याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि अनुदेशकों को मानदेय के रूप में 7 हजार रूपये दिये जा रहे हैं. वहीं केन्द्र सरकार ने मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है.

राज्य सरकार इस आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिसके चलते याचिका दाखिल की गई. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के आदेश का पालन कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. निर्णय का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने छह हफ्ते में पालन का निर्देश दिया. फिर भी अवहेलना की गई तो दोबारा यह याचिका दाखिल की गई है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी और परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस जारी की. उनसे पूछा गया है कि क्यों न उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित किया जाए. कोर्ट ने 23 नवंबर तक जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने भदोही के अनुदेशक आशुतोष शुक्ल की अवमानना याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि अनुदेशकों को मानदेय के रूप में 7 हजार रूपये दिये जा रहे हैं. वहीं केन्द्र सरकार ने मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है.

राज्य सरकार इस आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिसके चलते याचिका दाखिल की गई. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के आदेश का पालन कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. निर्णय का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने छह हफ्ते में पालन का निर्देश दिया. फिर भी अवहेलना की गई तो दोबारा यह याचिका दाखिल की गई है.

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