प्रयागराज : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (All India Akhara Parishad) के अध्यक्ष महन्त नरेंद्र गिरी (Mahant Narendra Giri) की मौत मामले में सीबीआई (CBI) की तरफ से सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है. सीबीआई की तरफ से दाखिल की गयी पहली चार्जशीट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की थी. आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी के साथ ही उसके बेटे संदीप तिवारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया है.
सीबीआई की चार्जशीट में तीनों के खिलाफ साजिश रचने के साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. तीनों आरोपियों के खिलाफ 306 और 120बी के आरोपों के तहत मामला चलेगा. मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी. सीबीआई की तरफ से सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गयी पहली चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आनंद गिरी ने संदीप तिवारी और आद्या प्रसाद तिवारी के साथ मिलकर नरेंद्र गिरी को ब्लैक मेल किया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी.
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सीबीआई की तरफ से पहली चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही यह भी जानकारी दी गयी कि मामले में अभी कुछ बिंदुओं और लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है. सीबीआई को कोई और साक्ष्य मिलते हैं तो सीबीआई इस मामले में अपनी तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है.
सीबीआई की तरफ से दाखिल की गयी चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड से पहले ही अपने शिष्यों से यह पूछा था कि क्या कम्प्यूटर से दूसरे की वीडियो पर किसी और की तस्वीर लगाकर वीडियो फोटो बनायी जा सकती है, जिसका जवाब हां में सुनने के बाद से नरेन्द्र गिरी को अपनी आनंद गिरी की धमकियों से बदनाम होने का डर सताने लगा था.
यही नहीं मौत से करीब दस दिन पहले सल्फास की गोलियां खाने पर मौत होने की उम्मीद कितनी रहती है इस बारे में भी बातचीत किया था. उसी दौरान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी का बेटा संदीप भी उन तक आनंद गिरी की बातों और धमकियों को पहुंचाने का काम करता था.
वहीं, इस मामले में आनंद गिरी के अधिवक्ता विनीत विक्रम सिंह का आरोप है कि सीबीआई ने जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल की है. सीबीआई की चार्जशीट में उनके मुवक्किल के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उन सभी आरोपों का सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है. सिर्फ आनंद गिरी को फंसाने के लिए सीबीआई ने सब कुछ कर दिया है. सीबीआई ने जल्दबाजी में चार्जशीट तैयार करके उसे दाखिल कर उनके मुवक्किल को आरोपी बना दिया है, जिसके खिलाफ वो कोर्ट में अपील करेंगे. इसके साथ ही आनंद गिरी की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे.
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