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कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नत सूची को हाईकोर्ट में चुनौती - विभिन्न जिलों में तैनात पुलिस कांस्टेबल

कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नति के लिए जारी सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

हाईकोर्ट
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Published : Jan 9, 2023, 10:16 PM IST

प्रयागराज: नागरिक पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नति हेतु जारी प्रोन्नति सूची और वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात लगभग 200 कांस्टेबलों ने प्रोन्नति सूची को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. दिनेश कुमार चौधरी और 199 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी सुनवाई कर रहे हैं.

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याची गण के अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा का कहना था कि याची गण विभिन्न जिलों में तैनात पुलिस कांस्टेबल है. विभाग ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नति के लिए 8 अगस्त 2022 को संयुक्त वरिष्ठता सूची और 14 दिसंबर 2022 को प्रोन्नति सूची जारी की. याची गण का नाम वरिष्ठता सूची में उपयुक्त स्थान पर नहीं रखा गया है. इस वजह से प्रोन्नति सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया. जबकि याची गण प्रोन्नति पाने के लिए पूरी तरीके से हकदार हैं.

कहा गया कि याची गण 2011 में चयनित हुए थे और 11 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी कर चुके हैं. उनको इस कारण से प्रोन्नति नहीं दी गई, क्योंकि वरिष्ठता सूची में उनका नाम उपयुक्त स्थान पर नहीं रखा गया था. जबकि 2 अप्रैल 2022 को प्रकाशित योग्यता सूची में याची गण का नाम शामिल है. प्रोन्नति पाने के योग्य होने के बावजूद उनका नाम वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर रखे जाने के कारण उनको प्रोन्नति सूची में स्थान नहीं मिल सका है. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है मामले की सुनवाई 3 मार्च 2023 को होगी.

यह भी पढ़ें- बाहुबली अतीक अहमद के साढ़ू समेत 8 लोगों पर केस दर्ज, ये है मामला

प्रयागराज: नागरिक पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नति हेतु जारी प्रोन्नति सूची और वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात लगभग 200 कांस्टेबलों ने प्रोन्नति सूची को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. दिनेश कुमार चौधरी और 199 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी सुनवाई कर रहे हैं.

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याची गण के अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा का कहना था कि याची गण विभिन्न जिलों में तैनात पुलिस कांस्टेबल है. विभाग ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रोन्नति के लिए 8 अगस्त 2022 को संयुक्त वरिष्ठता सूची और 14 दिसंबर 2022 को प्रोन्नति सूची जारी की. याची गण का नाम वरिष्ठता सूची में उपयुक्त स्थान पर नहीं रखा गया है. इस वजह से प्रोन्नति सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया. जबकि याची गण प्रोन्नति पाने के लिए पूरी तरीके से हकदार हैं.

कहा गया कि याची गण 2011 में चयनित हुए थे और 11 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी कर चुके हैं. उनको इस कारण से प्रोन्नति नहीं दी गई, क्योंकि वरिष्ठता सूची में उनका नाम उपयुक्त स्थान पर नहीं रखा गया था. जबकि 2 अप्रैल 2022 को प्रकाशित योग्यता सूची में याची गण का नाम शामिल है. प्रोन्नति पाने के योग्य होने के बावजूद उनका नाम वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर रखे जाने के कारण उनको प्रोन्नति सूची में स्थान नहीं मिल सका है. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है मामले की सुनवाई 3 मार्च 2023 को होगी.

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