प्रयागराजः अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी. सीबीआई की तरफ से आनलाइन जवाब दाखिल किया गया, जो रिकॉर्ड पर अपलोड नहीं था. अब इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होगी.
कोर्ट ने याची अधिवक्ता को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है. अर्जी पर सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा है. आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. निचली अदालत ने आनंद गिरी की जमानत पहले ही खारिज कर दी है.
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गौरतलब है कि बीते वर्ष 20 सितंबर को शाम 5.30 बजे महंत नरेंद्र गिरी का शव मठ के गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे पर लटका मिला था. इस मामले में हरिद्वार से आनंद गिरि गिरफ्तार किया गया था. आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
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