प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ व हज, राजनैतिक पेंशन, नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों के हितों को देखते हुए समस्त मदरसों में 15 जुलाई 2020 से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण और नये सत्र में प्रवेश आदि के कार्य हेतु शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गयी है. इस सम्बन्ध में विधिवत शासनादेश जारी कर दी गई है.
नियमित रूप से कराएं मदरसे को सैनिटाइज
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नन्दी ने बताया कि शिक्षक और शिक्षणेत्तर कार्मिकों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन नियमित रूप से मदरसा भवन, फर्नीचर आदि को पूर्णतः सैनिटाइज कराया जाए.
मदरसा आने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए. यदि किसी कार्मिक का तापमान सामान्य से अधिक हो तो उसे मदरसे में प्रवेश न दिया जाए और इसकी सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करायी जाए.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोविड-19 से बचाव हेतु सैनिटाइजर तथा नियमित हैण्डवाश हेतु साबुन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. जुलाई के उपरान्त यथाशीघ्र शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक आहूत की जाए, जिसमें ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था से उन्हें अवगत कराते हुए ऑनलाइन पठन-पाठन हेतु प्रेरित किया जाए.
सरकार के नियमों का हो पालन
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. नए सत्र के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाए. प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिदिन निर्धारित कक्षावार, विषयवार समय-सारिणी बनाकर अधिकतम 15 जुलाई से ऑनलाइन शिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा.
कैबिनेट मंत्री नंदी ने बताया कि राजस्व विभाग के शासन के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को आपदा घोषित किया गया है. कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लाॅकडाउन के कारण मदरसे बन्द हैं. लेकिन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत इसे खोलने की अनुमति मिली है, जिसके बारे में विस्तृत गाइड लाइन जारी की गयी है.