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विधायक विजय मिश्र के मुकदमों की विवेचना भदोही से बाहर स्थानांतरित करने पर रोक - भदोही विधायक विजय मिश्र

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ भदोही में दर्ज मुकदमे की विवेचना वाराणसी परिक्षेत्र के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट .
इलाहाबाद हाईकोर्ट .
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Published : Nov 7, 2020, 10:13 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ भदोही में दर्ज आपराधिक मामले की विवेचना वाराणसी परिक्षेत्र के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है. राज्य मानवाधिकार आयोग में इस मामले में चल रही सुनवाई पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगाते हुए चार सप्ताह में आयोग से जवाब मांगा है. मामले की जांच वाराणसी परिक्षेत्र की एसआईटी कर रही है.

आयोग के आदेश को प्रदेश सरकार ने चुनौती दी है. न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई की. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि आयोग ने 11 अगस्त, 17 सितंबर और 25 सितंबर 2020 के आदेशों से भदोही में दर्ज प्राथमिकी केस क्राइम नंबर 237/2020 की सुनवाई भदोही के अलावा वाराणसी परिक्षेत्र के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. गोयल का कहना था कि ऐसा करते समय आयोग ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया. महज यह कहते हुए कि दर्ज मुकदमा सिविल प्र‌कृति का है और इसे दर्ज करने के पीछे पुलिस अधिकारियों का पूर्वाग्रह दिखाई देता है. मुकदमे की विवेचना स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय मानते हुए आयोग के आदेशों और उसके समक्ष चल रही प्रक्रिया पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ भदोही में दर्ज आपराधिक मामले की विवेचना वाराणसी परिक्षेत्र के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है. राज्य मानवाधिकार आयोग में इस मामले में चल रही सुनवाई पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगाते हुए चार सप्ताह में आयोग से जवाब मांगा है. मामले की जांच वाराणसी परिक्षेत्र की एसआईटी कर रही है.

आयोग के आदेश को प्रदेश सरकार ने चुनौती दी है. न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई की. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि आयोग ने 11 अगस्त, 17 सितंबर और 25 सितंबर 2020 के आदेशों से भदोही में दर्ज प्राथमिकी केस क्राइम नंबर 237/2020 की सुनवाई भदोही के अलावा वाराणसी परिक्षेत्र के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. गोयल का कहना था कि ऐसा करते समय आयोग ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया. महज यह कहते हुए कि दर्ज मुकदमा सिविल प्र‌कृति का है और इसे दर्ज करने के पीछे पुलिस अधिकारियों का पूर्वाग्रह दिखाई देता है. मुकदमे की विवेचना स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय मानते हुए आयोग के आदेशों और उसके समक्ष चल रही प्रक्रिया पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.

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