प्रयागराज: देवरिया के चर्चित मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित शेल्टर होम कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर मिल गई. हालांकि अभी जमानत आदेश की कॉपी देवरिया न्यायालय को उपलब्ध नहीं हो सकी है.
देवरिया शेल्टर होम की संचालिका एवं लड़कियों के शोषण की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं, जिनका पालन न करने पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी. कोर्ट ने साफ कहा है कि गिरिजा सेल्टर होम नहीं चलाएगी. गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, अभियोजन कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगी और सुनवाई में अनावश्यक स्थगन नहीं लेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने गिरजा त्रिपाठी की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.
6 अगस्त 2018 को दर्ज की गई थी एफआईआर
बता दें कि 6 अगस्त 2018 को गिरिजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. गिरिजा पर पर सेल्टर होम की लडकियों के यौन शोषण का आरोप हैं. याची का कहना था कि उन्होनें विवेचना में पूरा सहयोग किया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अभियोजन के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है. धारा 164 के बयान में अंतःवासियों ने एफआईआर के आरोपों को समर्थन नहीं किया है. एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर की है.