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प्रयागराज: शेल्टर होम कांड की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी को मिली जमानत

यूपी के प्रयागराज हाई कोर्ट से देवरिया के शेल्टर होम कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी को जमानत मिल गई है. इस कांड में गिरिजा के साथ बेटा, बेटी, दामाद, पति, संचालिका समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

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Published : Nov 30, 2019, 5:31 AM IST

Updated : Nov 30, 2019, 8:02 AM IST

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बाल गृह बालिका कांड की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी को मिली जमानत

प्रयागराज: देवरिया के चर्चित मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित शेल्टर होम कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर मिल गई. हालांकि अभी जमानत आदेश की कॉपी देवरिया न्यायालय को उपलब्ध नहीं हो सकी है.

देवरिया शेल्टर होम की संचालिका एवं लड़कियों के शोषण की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं, जिनका पालन न करने पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी. कोर्ट ने साफ कहा है कि गिरिजा सेल्टर होम नहीं चलाएगी. गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, अभियोजन कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगी और सुनवाई में अनावश्यक स्थगन नहीं लेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने गिरजा त्रिपाठी की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

6 अगस्त 2018 को दर्ज की गई थी एफआईआर

बता दें कि 6 अगस्त 2018 को गिरिजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. गिरिजा पर पर सेल्टर होम की लडकियों के यौन शोषण का आरोप हैं. याची का कहना था कि उन्होनें विवेचना में पूरा सहयोग किया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अभियोजन के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है. धारा 164 के बयान में अंतःवासियों ने एफआईआर के आरोपों को समर्थन नहीं किया है. एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर की है.

प्रयागराज: देवरिया के चर्चित मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित शेल्टर होम कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर मिल गई. हालांकि अभी जमानत आदेश की कॉपी देवरिया न्यायालय को उपलब्ध नहीं हो सकी है.

देवरिया शेल्टर होम की संचालिका एवं लड़कियों के शोषण की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं, जिनका पालन न करने पर जमानत निरस्त कर दी जाएगी. कोर्ट ने साफ कहा है कि गिरिजा सेल्टर होम नहीं चलाएगी. गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, अभियोजन कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगी और सुनवाई में अनावश्यक स्थगन नहीं लेगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने गिरजा त्रिपाठी की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है.

6 अगस्त 2018 को दर्ज की गई थी एफआईआर

बता दें कि 6 अगस्त 2018 को गिरिजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. गिरिजा पर पर सेल्टर होम की लडकियों के यौन शोषण का आरोप हैं. याची का कहना था कि उन्होनें विवेचना में पूरा सहयोग किया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अभियोजन के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है. धारा 164 के बयान में अंतःवासियों ने एफआईआर के आरोपों को समर्थन नहीं किया है. एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर की है.

देवरिया सेल्टर होम की संचालिका यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी की सशर्त जमानत मंजूर 


प्रयागराज 29 नवंबर 
देवरिया शेल्टर होम की संचालिका एवं लडकियों के शोषण की मुख्य आरोपी गिरिजा त्रिपाठी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
 कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं जिनका पालन न करने पर जमानत निरस्त की जा सकेगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि  वह सेल्टर होम नहीं चलाएगी। गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, अभियोजन कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगी,सुनवाई में अनावश्यक स्थगन नहीं लेगी। 
यह  आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने गिरजा त्रिपाठी की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है ।
याची पर आजीवन कारावास की सजा वाले आरोप लगाए गए हैं। 6 अगस्त 2018 को एफ आई आर दर्ज की गई है ।सेल्टर होम की लडकियों के यौन शोषण का आरोप है। याची का कहना था कि विवेचना में पूरा सहयोग किया है ,उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। और अभियोजन के शीघ्र निस्तारण की संभावना नहीं है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए । धारा 164 के बयान में अंतःवासियों ने एफ आई आर के आरोपों को समर्थन नहीं किया है ।एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है।कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली है।
Last Updated : Nov 30, 2019, 8:02 AM IST
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