प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल जेल में बिताने वाले हत्या आरोपी कल्लू उर्फ जय कुमार को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सजा के खिलाफ अपील को तीन माह बाद सुनवाई के लिए पेश किया जाए.
कोर्ट ने जुर्माने की सजा पर भी रोक लगा दी है और सीजेएम महोबा को आदेश की जानकारी जेल में सजा भुगत रहे कैदी को देने को कहा है. मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवाद में हत्या के मामले में याची को सत्र अदालत ने 15 साल 2 माह 14 दिनों की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. इससे पहले हाईकोर्ट तीन बार जमानत अर्जी खारिज कर चुकी हैं.
अब चौथी बार दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट के सौदान सिंह केस के आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने कल्लू की सजा के खिलाफ अपील पर दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. अर्जी पर अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा ने बहस की. सौदान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दस साल से सजा के खिलाफ अपील लंबित हो और 14 साल की सजा भुगत चुका हो तो जमानत पर रिहा किया जाए.
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