प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Former cabinet minister Azam Khan) के करीबी इंस्पेक्टर मोहम्मद फिरोज खान को धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची पर फायर करने का आरोप है. इसके अलावा नकदी, ज्वैलरी सहित अन्य चीजों की लूट का भी आरोप है. याची सहित तत्कालीन सीओ आले हसन ठेकेदार बरकत अली. परवेज आलम सहित कई अन्य के खिलाफ वर्ष 2019 में रामपुर जिले के गंज थाने में आईपीसी की धारा 447, 452, 504, 506, 307, 392 व 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. याची को विवेचना के दौरान पहले से ही अग्रिम जमानत मिली थी. चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ. इस पर अदालत ने याची को जमानती वारंट भी जारी किया है.
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