प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की विशेष अदालत में चल रहे आर्म्स एक्ट के मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही इस संदर्भ में दाखिल राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है.
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने आदेश के बारे में बताया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट के मामले को वाराणसी की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए स्थानांतरित करने की मांग की है.
सरकार का कहना है कि गाजीपुर के मोहमम्दाबाद थाने के इस मामले से संबंधित मुकदमा वाराणसी की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में चल रहा है, इसलिए आर्म्स एक्ट के मुकदमे को भी वहीं स्थानांतरित कर दिया जाए. अर्जी पर सोमवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित मुख्तार के एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने जवाब के लिए समय मांगा. इस पर कोर्ट ने 20 जुलाई की तारीख लगाते हुए सीजेएम/स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के यहां चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी.
गैंगस्टर में सजा के खिलाफ अपील पर नहीं हुई सुनवाईः बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दस वर्ष कैद के निर्णय के खिलाफ दाखिल मुख्तार अंसारी की अपील पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. मुख्तार के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अपील पर अब अगले सप्ताह सुनवाई की उम्मीद है.
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