प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ अवमानना नोटिस वापस ले ली है. ये आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन और डॉक्टर परवाज उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका में त्रिवेदी पर 18 फरवरी 21 को पारित आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था.
कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाब मांगा था. हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि आदेश के अनुपालन में याची की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया गया. याची का काम संतोषजनक न होने के कारण सेवा नियमितीकरण की मांग अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया है. याची का कहना था कि वो 19 साल से पीलीभीत में तदर्थ डॉक्टर के रूप में कार्यरत रहा है, उसे निलंबित रखा गया. वो 31 अगस्त 20 को सेवानिवृत्त हो गया. 19 साल की सेवा के बाद भी उसे नियमित नहीं किया गया, जो विधि के खिलाफ है.
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इस पर कोर्ट ने कहा कि याची अपर मुख्य सचिव के 2 दिसंबर 21 के आदेश को चुनौती दे सकता है. आदेश का अनुपालन कर दिया गया है. याचिका में कुछ शेष नहीं रह गया है.