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प्रयागराज: हनुमान मंदिर भूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित - prayagraj development authority

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संगम किनारे स्थित बड़े हनुमान मंदिर भूमि के विवाद पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है. महंत नरेंद्र गिरि की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने सुनवाई की.

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हनुमान मंदिर भूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित.
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Published : Dec 20, 2019, 8:24 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संगम किनारे स्थित बड़े हनुमान मंदिर भूमि के विवाद पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने हनुमान मंदिर की जमीन की नाप-जोख करके अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की. महंत नरेंद्र गिरि की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने सुनवाई की.

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कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंदिर प्रशासन को नोटिस जारी कर कहा है कि मंदिर ने निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण कार्य कर लिया है, जो सेना की जमीन का अतिक्रमण है. इस संबंध में कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जारी नोटिस को मंदिर के महंत नरेंद्र गिरि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संगम किनारे स्थित बड़े हनुमान मंदिर भूमि के विवाद पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने हनुमान मंदिर की जमीन की नाप-जोख करके अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की. महंत नरेंद्र गिरि की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने सुनवाई की.

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कैंटोनमेंट बोर्ड ने मंदिर प्रशासन को नोटिस जारी कर कहा है कि मंदिर ने निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण कार्य कर लिया है, जो सेना की जमीन का अतिक्रमण है. इस संबंध में कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जारी नोटिस को मंदिर के महंत नरेंद्र गिरि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

प्रयागराज 19 दिसम्बर
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयाग संगम किनारे स्थित बड़े हनुमान मंदिर  भूमि के विवाद पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने हनुमान मंदिर की जमीन की नाप जोक करके अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की। महंत नरेंद्र गिरी की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने सुनवाई की। कंटोनमेंट बोर्ड ने मंदिर प्रशासन  को नोटिस जारी कर कहा है कि मंदिर ने निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण कार्य कर लिया है। जो   सेना की जमीन का अतिक्रमण  है। इस संबंध में केंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जारी नोटिस को मंदिर के महंत नरेंद्र गिरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है ।
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