प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों की भर्ती की एसआईटी जांच रिपोर्ट तलब की है. हाईकोर्ट ने सरकार सहित विपक्षियों द्वारा महानिबंधक कार्यालय में दाखिल जवाबी हलफनामे ढूंढकर पत्रावली के साथ पेश करने का निर्देश दिया है. याचिका की सुनवाई लंबित अन्य याचिकाओं के साथ 23 जुलाई को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विकास तिवारी और 124 अन्य की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि आयोग ने ओएमआर सीट से परीक्षा ली. परीक्षा सीएस की मदद से कराई गई. इसके बाद 28 अगस्त 2019 को परिणाम घोषित किया गया तो धांधली के आरोप लगे. इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई. याचियों का कहना है कि 1553 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया है. वहीं, शासन ने 24 मार्च 2021 को भर्ती निरस्त कर दी, जिसे याचिका में चुनौती दी गई है.
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