प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश के 6 जिलों में खास निगरानी करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 30 दिनों तक 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार को कहा है कि प्रदेश के इन 6 जिलों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ज्यादा सतर्कता बरतने की जरुरत है. यह निर्देश कोरोना संक्रमण से निपटने की प्रदेश सरकार की तैयारियों की निगरानी कर रही खंडपीठ ने दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने हफ्ते के सातों दिन, 24 घंटे, 6 जिलों में खास निगरानी का निर्देश एक महीने के लिए दिया है. कोर्ट ने कहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने का सख्ती से पालन करवाया जाए. अगले 30 दिनों तक बाजारों, सड़कों पर मास्क की चेकिंग के साथ ही ड्रोन कैमरे से निगरानी करने का भी निर्देश दिया है.
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के आलाधिकारी भी मास्क चेकिंग के अभियान में जुट गए हैं. मंगलवार की शाम एडीजी ज़ोन के साथ ही आईजी रेंज और एसएसपी प्रयागराज सिविल लाइंस चौराहे पहुंचे. अफसरों ने बाजारों में घूम रहे लोगों से मास्क लगाने की अपील की. इस दौरान मास्क न लगाने वाले कई लोगों का चालान भी काटा गया. साथ ही मास्क लगाने में लापरवाही बरतने वालों को पुलिस अफसरों ने चेतावनी भी दी. साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही प्रयागराज में जगह-जगह पुलिस मास्क चेक करने में जुट गयी है. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सड़क किनारे ठेले लगाने वाले भी कोरोना गाइड लाइन का पालन नही कर रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन तय करे कि ठेले पर खाने-पीने के समान खुले में न बेचे जाएं. दुकानों पर खाने के पैक सामान ही बेचे जाएं.
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रयागराज में पुलिस की टीमें बाजारों और मुख्य सड़कों पर मास्क की चेकिंग करती दिख रही हैं. कोर्ट की फटकार के बाद सड़क पर पुलिस मास्क न लगाने वालों को रोककर उनका चालान भी कर रही है. लेकिन इस पूरी कवायद के बावजूद अभी भी आम आदमी मास्क लगाने की अनिवार्यता को मानने में आनाकानी करते दिख रहा है. यूपी के 6 जिलों में बढ़ते कोरोना केस की वजह से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए खास निगरानी करने का आदेश दिया है.