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प्रयागराज: भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, 3 हफ्ते में मांगा जवाब - हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

सहायक लेखाधिकारी और ऑडिटर की भर्ती के परिणाम घोषित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और सेवा चयन आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Dec 14, 2019, 3:51 PM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखा अधिकारी और ऑडिटर संयुक्त भर्ती 2016 के ग्रुप बी के 12 पदों में सिर्फ 2 के ही परिणाम घोषित किए थे. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सेवा चयन आयोग को फटकार लगाई और मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे मुनीर ने विजय गुप्ता की याचिका पर दिया है.

12 में सिर्फ दो के परिणाम किए घोषित

  • भर्ती के परिणाम घोषित न करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
  • राज्य सरकार ने 12 में सिर्फ 2 पदों के परिणाम घोषित किए थे.
  • मामले में कोर्ट ने सेवा चयन आयोग लखनऊ से भी जवाब मांगा है.
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है.
  • विजय गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने आदेश दिया है.
  • मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

इसे भी पढ़ें- महिला आयोग ने इविवि के महिला हॉस्टल का किया निरीक्षण, कहा- लड़कियां नहीं हैं सुरक्षित

याचिकाकर्ता ने बताया कि आयोग ने 1917 सहायक लेखा अधिकारी और 255 ऑडिटर पदों के लिए विज्ञापन वर्ष 2016 में निकाला था. इन पदों पर याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था. घोषित परिणाम में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था. इसे लेकर याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने बताया कि निर्धारित पद के लिए कुल 12 अभ्यर्थियों में सिर्फ दो का ही चयन किया गया है. यदि बाकि 10 पदों के परिणाम भी घोषित किए जाए, तो वह उसमें पास हो जाएगा.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखा अधिकारी और ऑडिटर संयुक्त भर्ती 2016 के ग्रुप बी के 12 पदों में सिर्फ 2 के ही परिणाम घोषित किए थे. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सेवा चयन आयोग को फटकार लगाई और मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे मुनीर ने विजय गुप्ता की याचिका पर दिया है.

12 में सिर्फ दो के परिणाम किए घोषित

  • भर्ती के परिणाम घोषित न करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
  • राज्य सरकार ने 12 में सिर्फ 2 पदों के परिणाम घोषित किए थे.
  • मामले में कोर्ट ने सेवा चयन आयोग लखनऊ से भी जवाब मांगा है.
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है.
  • विजय गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने आदेश दिया है.
  • मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

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याचिकाकर्ता ने बताया कि आयोग ने 1917 सहायक लेखा अधिकारी और 255 ऑडिटर पदों के लिए विज्ञापन वर्ष 2016 में निकाला था. इन पदों पर याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था. घोषित परिणाम में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था. इसे लेकर याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने बताया कि निर्धारित पद के लिए कुल 12 अभ्यर्थियों में सिर्फ दो का ही चयन किया गया है. यदि बाकि 10 पदों के परिणाम भी घोषित किए जाए, तो वह उसमें पास हो जाएगा.

सहायक लेखाधिकारी व आडिटर  पद की भर्ती में ग्रुप बी के दश पदों के परिणाम घोषित न करने पर राज्य सरकार व आयोग से जवाब तलब

सुनवाई नौ जनवरी को 

प्रयागराज 13 दिसंबर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की सहायक लेखा अधिकारी एवं ऑडिटर संयुक्त भर्ती 2016 में ग्रुप बी के  12 पदों में से केवल दो के ही परिणाम घोषित करने के मामले में राज्य सरकार व आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है ।
याचिका की सुनवाई 9 जनवरी को होगी ।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने विजय गुप्ता कि याचिका पर दिया है।
 याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना है कि आयोग ने 1917 सहायक लेखा अधिकारी एवं 255 ऑडिटर कुल 2172 पदों का विज्ञापन 2016 में निकाला। याची लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल हुआ। कुल 5825 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। परिणाम घोषित किया गया ,तो याची  का नाम चयन सूची में शामिल नहीं था ।याची का कहना है कि  उसके पद पर कुल 12 अभ्यर्थियों  में से दो का ही चयन किया गया ।याची ने ग्रुप बी पद पर आवेदन दिया था।  याची का यह कहना है  कि उसके पद पर 12 पदों के विरुद्ध केवल दो ही का परिणाम घोषित किया गया है।  यदि शेष 10 पदों का परिणाम घोषित किया जाएगा,तो वह भी सफल हो जाएगा ।याचिका में शेष 10 पदों का परिणाम घोषित करने की मांग की गई है ।जिस पर न्यायालय ने राज्य सरकार व आयोग से जवाब मांगा है।
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