प्रयागराज: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखा अधिकारी और ऑडिटर संयुक्त भर्ती 2016 के ग्रुप बी के 12 पदों में सिर्फ 2 के ही परिणाम घोषित किए थे. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सेवा चयन आयोग को फटकार लगाई और मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे मुनीर ने विजय गुप्ता की याचिका पर दिया है.
12 में सिर्फ दो के परिणाम किए घोषित
- भर्ती के परिणाम घोषित न करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
- राज्य सरकार ने 12 में सिर्फ 2 पदों के परिणाम घोषित किए थे.
- मामले में कोर्ट ने सेवा चयन आयोग लखनऊ से भी जवाब मांगा है.
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है.
- विजय गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने आदेश दिया है.
- मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.
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याचिकाकर्ता ने बताया कि आयोग ने 1917 सहायक लेखा अधिकारी और 255 ऑडिटर पदों के लिए विज्ञापन वर्ष 2016 में निकाला था. इन पदों पर याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था. घोषित परिणाम में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था. इसे लेकर याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने बताया कि निर्धारित पद के लिए कुल 12 अभ्यर्थियों में सिर्फ दो का ही चयन किया गया है. यदि बाकि 10 पदों के परिणाम भी घोषित किए जाए, तो वह उसमें पास हो जाएगा.