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सहायक शिक्षक भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने 2 माह में संशोधित परिणाम जारी करने का दिया आदेश - उच्च न्यायालय का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति (Assistant Teacher Recruitment) मामले में सचिव शिक्षा नियामक प्राधिकारी को 2 माह का अतिरिक्त समय आदेश अनुपालन के लिए दिया है.

Allahabad High court
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Published : Dec 7, 2022, 9:50 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बेसिक शिक्षा विभाग (Basic education department) में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति (Assistant Teacher Recruitment) के मामले में सचिव शिक्षा नियामक प्राधिकारी (Secretary Education Regulatory Authority) को 2 माह का अतिरिक्त समय आदेश अनुपालन के लिए दिया है.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2021 के फैसले को सही ठहराया गया. इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया गया. इस आशय की जानकारी न्यायमूर्ति रोहित रंजन की अदालत में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने शपथ पत्र दाखिल किया. जिसमें कहा कि अदालत के आदेश का पालन करने के लिए दो माह का समय चाहिए. इस पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को न्यायालय के 25 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन करने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय दिया है. इसी के साथ सुनवाई की तिथि 9 फरवरी 2023 नियत की है.

गौरतलब है कि छात्रों ने परीक्षा के दौरान एक प्रश्न पर विवाद उत्पन्न किया था, जिस पर न्यायालय ने शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर चारों विकल्प को गलत मानते हुए एक अंक देकर मेरिट के अनुसार 25 अगस्त 2021 को याचीगण के नियुक्ति पर विचार का निर्देश दिया था. प्रकरण 69000 शिक्षक भर्ती का है.

इसे भी पढ़ें-श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में पेश की मंदिर टूटने के पहले की तस्वीरें

प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बेसिक शिक्षा विभाग (Basic education department) में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति (Assistant Teacher Recruitment) के मामले में सचिव शिक्षा नियामक प्राधिकारी (Secretary Education Regulatory Authority) को 2 माह का अतिरिक्त समय आदेश अनुपालन के लिए दिया है.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2021 के फैसले को सही ठहराया गया. इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया गया. इस आशय की जानकारी न्यायमूर्ति रोहित रंजन की अदालत में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने शपथ पत्र दाखिल किया. जिसमें कहा कि अदालत के आदेश का पालन करने के लिए दो माह का समय चाहिए. इस पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को न्यायालय के 25 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन करने के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय दिया है. इसी के साथ सुनवाई की तिथि 9 फरवरी 2023 नियत की है.

गौरतलब है कि छात्रों ने परीक्षा के दौरान एक प्रश्न पर विवाद उत्पन्न किया था, जिस पर न्यायालय ने शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर चारों विकल्प को गलत मानते हुए एक अंक देकर मेरिट के अनुसार 25 अगस्त 2021 को याचीगण के नियुक्ति पर विचार का निर्देश दिया था. प्रकरण 69000 शिक्षक भर्ती का है.

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