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कोरोना का प्रभाव: हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक किसी प्रकार की वसूली की कार्रवाई पर लगाई रोक - financial recovery

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले दो सप्ताह यानि 6 अप्रैल 2020 तक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Mar 19, 2020, 6:39 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले दो सप्ताह यानि 6 अप्रैल 2020 तक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नीलामी प्रक्रिया इस दौरान नहीं होगी. किसी के भी मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा. किसी को भी उसके मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा.

कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन एवं अर्ध न्यायिक संस्था किसी भी अधिकारी को पेशी के लिए तलब नहीं करेंगी. कोर्ट ने यह कदम कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दर्पन साहू की बैंक वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

ये भी पढ़ें- कोरोना का असर: अस्सी घाट पर होने वाला 'सुबह ए बनारस कार्यक्रम' स्थगित

कोर्ट ने राज्य सरकार व सभी वित्तीय संस्थाओं, अधिकारियों को दो हफ्ते तक वसूली मामले में व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं करने का निर्देश दिया है. किसी को विवश नहीं किया जाएगा कि वह कोर्ट की शरण में आने को बाध्य हो.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले दो सप्ताह यानि 6 अप्रैल 2020 तक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नीलामी प्रक्रिया इस दौरान नहीं होगी. किसी के भी मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा. किसी को भी उसके मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा.

कोर्ट ने कहा है कि जिला प्रशासन एवं अर्ध न्यायिक संस्था किसी भी अधिकारी को पेशी के लिए तलब नहीं करेंगी. कोर्ट ने यह कदम कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दर्पन साहू की बैंक वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

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कोर्ट ने राज्य सरकार व सभी वित्तीय संस्थाओं, अधिकारियों को दो हफ्ते तक वसूली मामले में व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं करने का निर्देश दिया है. किसी को विवश नहीं किया जाएगा कि वह कोर्ट की शरण में आने को बाध्य हो.

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