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सीएमओ फतेहपुर को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ फतेहपुर डॉ. गोपाल कुमार माहेश्वरी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही आदेश पालन के लिए एक माह का समय दिया है.

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Published : Feb 11, 2021, 6:19 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ फतेहपुर डॉ. गोपाल कुमार माहेश्वरी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही आदेश पालन का एक माह का समय देते हुए कहा है कि ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने पार्वती राय की याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता प्रशान्त मिश्र ने बहस की.

याची का कहना है कि वह 17 मार्च 1989 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर कार्यरत है. उसके खिलाफ शिकायत पर काम करने से रोक दिया गया. इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी. याची के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन मुकद्दमे में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया. इस दौरान उसे सेवाजनित परिलाभों से वंचित रखा गया. याची की मांग पर हाईकोर्ट ने सीएमओ को चार हफ्ते में प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया. इसका पालन न करने पर यह याचिका दायर की गई है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ फतेहपुर डॉ. गोपाल कुमार माहेश्वरी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही आदेश पालन का एक माह का समय देते हुए कहा है कि ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने पार्वती राय की याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता प्रशान्त मिश्र ने बहस की.

याची का कहना है कि वह 17 मार्च 1989 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर कार्यरत है. उसके खिलाफ शिकायत पर काम करने से रोक दिया गया. इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी. याची के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन मुकद्दमे में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया. इस दौरान उसे सेवाजनित परिलाभों से वंचित रखा गया. याची की मांग पर हाईकोर्ट ने सीएमओ को चार हफ्ते में प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया. इसका पालन न करने पर यह याचिका दायर की गई है.

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