प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा उ. प्र. प्रयागराज एवं दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक उ. प्र. लखनऊ की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है. इस मामले में कोर्ट ने 20 दिसंबर 2021 को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है.
कोर्ट ने 8 नवंबर 2021 के आदेश से 21 सितंबर 2021 को जारी आदेश का पालन करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी कोर्ट के सामने हाजिर हों. विपक्षी अधिवक्ता नीतीश यादव का नाम कॉज लिस्ट में छपा है. फिर भी वे विपक्षियों की तरफ से कोर्ट में नहीं आये और न विपक्षी अधिकारी ही हाजिर हुए. इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर अधिकारियों को तलब किया है.
कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दाखिल करने में देरी की माफी पर निर्णय लेने का आदेश दिया था. बी एस ए ने 24अगस्त 21को निदेशक को संस्तुति भेजी थी। कोर्ट ने आदेश पालन का मौका दिया।फिर भी कोई जानकारी नहीं दी गई।और न ही अधिकारीयों की तरफ से कोई हाजिर हुआ।
इसे भी पढ़ें - बच्चों से ओरल सेक्स गंभीर अपराध नहींः इलाहाबाद हाईकोर्ट