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प्रयागराज: शाइन सिटी के अपर निदेशक की जमानत मंजूर - शाइन सिटी अपर निदेशक का जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी के अपर निदेशक की जमानत मंजूर कर ली है. आरोपी के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jul 30, 2022, 8:51 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी के अपर निदेशक मुस्तकीम आलम की वाराणसी में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुस्तकीम आलम के अधिवक्ता सिद्धार्थ बघेल व जितेंद्र सिंह और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

यह भी पढ़ें: अनी बुलियन के संतोष गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज, सैकडों करोड़ हड़पने का आरोप

याची के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र सहित आईपीसी की कई धाराओं का मुकदमा दर्ज है. याची का 21 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है. कोर्ट ने अपराध की प्रकृति व सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए सत्येंद्र कुमार अंतिल केस के निर्णय के मद्देनजर याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. साथ ही उसे शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी के अपर निदेशक मुस्तकीम आलम की वाराणसी में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुस्तकीम आलम के अधिवक्ता सिद्धार्थ बघेल व जितेंद्र सिंह और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

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याची के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र सहित आईपीसी की कई धाराओं का मुकदमा दर्ज है. याची का 21 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है. कोर्ट ने अपराध की प्रकृति व सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए सत्येंद्र कुमार अंतिल केस के निर्णय के मद्देनजर याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. साथ ही उसे शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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