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इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने स्थगित की हड़ताल

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 23 फरवरी से चल रही हड़ताल स्थगित कर दी है. बार एसोसिएशन ने अब न्यायिक प्रक्रिया के जरिए विरोध जारी रखने का फैसला लिया है. शुक्रवार 12 मार्च से न्यायिक कार्य पुन: बहाल हो जाएगा.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Mar 10, 2021, 5:02 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिकरण के विरोध में 23 फरवरी से चल रही हड़ताल स्थगित कर दी है. अब न्यायिक प्रक्रिया के जरिए विरोध जारी रखने का फैसला लिया गया है. शुक्रवार 12 मार्च से न्यायिक कार्य पुनः बहाल होगा. इस बारे में अमरेन्द्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बार एसोसिएशन की आमसभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया.

हड़ताल स्थगित

जनहित याचिका में पक्षकार बनेगा बार एसोसिएशन

आमसभा में यह तय किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह की वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन जनहित याचिका पर बार एसोसिएशन पक्षकार बनकर विरोध करेगी. साथ ही प्रधानपीठ प्रयागराज में विचाराधीन याचिका पर बार एसोसिएशन अपना पक्ष रखेगी. इसके अलावा व्यापार संगठन के साथ बैठकर प्रदेश बंद की योजना भी तैयार करेगी, जिसमें समय लगेगा. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि जब हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत विरोध करने जा रहे हैं तो हड़ताल जारी रखने का औचित्य नहीं है. बार एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार 9 मार्च को प्रयागराज बंद सफल रहने पर व्यापार संगठनों सहित अन्य सभी संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन सिद्धान्तों की लड़ाई जारी रखेगी.

जारी रहेगा विरोध

एसोसिएशन का मानना है कि अभी तक गठित अधिकरणों ने वादकारियों को केवल उलझाए रखा है. जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था, वह पूरा करने में विफल रहे हैं. इसीलिए शिक्षक संघ भी शिक्षा सेवा अधिकरण का विरोध कर रहे हैं. उन्हें हाईकोर्ट से बेहतर व सुलभ न्याय मिल रहा है. एसोसिएशन का मानना है कि सरकार को शिक्षा अधिकरण वापस लेकर जनता को त्वरित न्याय देने में अदालतों का सहयोग करना चाहिए. बार आन्दोलन में युवा अधिवक्ताओं की भागीदारी की सराहना की गई और तय किया गया कि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायिक प्रक्रिया से विरोध जारी रखा जाएगा. बार एसोसिएशन के इस निर्णय का तमाम संगठनों ने स्वागत किया है.

इसे भी पढ़ें - इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर बंद का दिखा असर, अधिकतर दुकानें बंद

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिकरण के विरोध में 23 फरवरी से चल रही हड़ताल स्थगित कर दी है. अब न्यायिक प्रक्रिया के जरिए विरोध जारी रखने का फैसला लिया गया है. शुक्रवार 12 मार्च से न्यायिक कार्य पुनः बहाल होगा. इस बारे में अमरेन्द्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बार एसोसिएशन की आमसभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया.

हड़ताल स्थगित

जनहित याचिका में पक्षकार बनेगा बार एसोसिएशन

आमसभा में यह तय किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह की वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन जनहित याचिका पर बार एसोसिएशन पक्षकार बनकर विरोध करेगी. साथ ही प्रधानपीठ प्रयागराज में विचाराधीन याचिका पर बार एसोसिएशन अपना पक्ष रखेगी. इसके अलावा व्यापार संगठन के साथ बैठकर प्रदेश बंद की योजना भी तैयार करेगी, जिसमें समय लगेगा. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि जब हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत विरोध करने जा रहे हैं तो हड़ताल जारी रखने का औचित्य नहीं है. बार एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार 9 मार्च को प्रयागराज बंद सफल रहने पर व्यापार संगठनों सहित अन्य सभी संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन सिद्धान्तों की लड़ाई जारी रखेगी.

जारी रहेगा विरोध

एसोसिएशन का मानना है कि अभी तक गठित अधिकरणों ने वादकारियों को केवल उलझाए रखा है. जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था, वह पूरा करने में विफल रहे हैं. इसीलिए शिक्षक संघ भी शिक्षा सेवा अधिकरण का विरोध कर रहे हैं. उन्हें हाईकोर्ट से बेहतर व सुलभ न्याय मिल रहा है. एसोसिएशन का मानना है कि सरकार को शिक्षा अधिकरण वापस लेकर जनता को त्वरित न्याय देने में अदालतों का सहयोग करना चाहिए. बार आन्दोलन में युवा अधिवक्ताओं की भागीदारी की सराहना की गई और तय किया गया कि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायिक प्रक्रिया से विरोध जारी रखा जाएगा. बार एसोसिएशन के इस निर्णय का तमाम संगठनों ने स्वागत किया है.

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